Buds act 2019 के तहत जमा राशि को वापस पाने के लिए भुगतान दावा

  1. Bhopal News : ठगी के पीड़ितों ने बीयूडीएस एक्ट के तहत राशि वापस पाने किया दावा
  2. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2023 (PMVVY): ब्याज दर, मेच्योरिटी बेनिफिट, आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
  3. EPFO : आपके कर्ज की भरपाई के लिए कुर्क हो सकती है पीएफ खाते में जमा राशि? क्या है नियम
  4. MSN UK: Latest news, weather, Hotmail sign in, Outlook email, Bing
  5. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2023 (PMVVY): ब्याज दर, मेच्योरिटी बेनिफिट, आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
  6. Bhopal News : ठगी के पीड़ितों ने बीयूडीएस एक्ट के तहत राशि वापस पाने किया दावा
  7. EPFO : आपके कर्ज की भरपाई के लिए कुर्क हो सकती है पीएफ खाते में जमा राशि? क्या है नियम
  8. जब्त जमा राशि की वापसी के लिए 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन


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Bhopal News : ठगी के पीड़ितों ने बीयूडीएस एक्ट के तहत राशि वापस पाने किया दावा

Bhopal News :भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर अपनी मोटी रकम गंवाने वाले पीड़ितों को एक और उम्मीद जागी है। उनसे कंपनियां लाखों रुपये लेकर अपने कार्यालयों में ताला लगाकर रफूचक्कर हो गईं थी। इसके बाद से वह थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अब तक उनको जमा राशि वापस नहीं मिली है। इसी को वापस लेने के लिए लगभग 500 से अधिक ठगी के शिकार पीड़ितों ने शुक्रवार को कलेक्टर पहुंचकर कंपनियों के खिलाफ आवेदन जमा किए हैं। पीड़ितों ने बीयूडीएस एक्ट 2019 के तहत जमा राशि वापस पाने के लिए भुगतान का दावा आवेदन के माध्यम से कलेक्टर से किया है। आवेदकों की बढ़ती संख्या देख बना दी एकल खिड़की चिटफंड कंपनियों द्वारा प्रदेश के साथ ही राजधानी में भी लोगों के साथ बड़े स्तर पर ठगी की गई है। लोगों के लाखों रुपये डूब गए हैं, इसी राशि को वापस लेने के लिए एक-एक कर सैंकड़ों लोग शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। जहां बढ़ती आवेदकों की संख्या देखते हुए एकल खिड़की बना दी गई। जहां पीड़ित सुबह से दोपहर बाद तक लाइन में लगकर अपनी राशि वापस लेने के लिए दावे के आवेदन जमा करते रहे। जहां उनको आश्वासन मिला है कि उनके आवेदन पर जांच कर निर्णय लिया जाएगा। आवेदकों से आवेदन के साथ ही निवेश सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की छायाप्रति आदि दस्तावेज भी लिए गए हैं। लोगों के लाखों लेकर भाग गई यह चिटफंड कंपनियां कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे आवेदकों ने बताया कि कुछ साल पहले शहर में आईं सांई प्रसाद, जीएन डेयरी, सन इंडिया, जी लाइफ इंडिया सहित दो दर्जन से अधिक चिटफंड कंपनियां आईं थी। जिन्होंने लोगों को कम समय में अधिक ब्याज देने का लालच देकर अलग-अलग किश्तों में लाखों रुपये जमा करा लिए थे। इसके बाद यह ...

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2023 (PMVVY): ब्याज दर, मेच्योरिटी बेनिफिट, आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी

Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana का शुभारम्भ 4 मई 2017 को भारत भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिको के लिए किया गया है | यह एक पेंशन स्कीम है | इस योजना के अंतर्गत 60 साल के या उससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटिज़न मासिक पेंशन का विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो तक 8 % का ब्याज मिलेगा अगर वह वार्षिक पेंशन विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो के लिए 8 .3 % का ब्याज मिलेगा | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिको को अपने निवेश पर अच्छा ब्याज मिलेगा | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana 2023 यह योजना एक Social Security Scheme तथा पैंशन प्लान है यह योजना भारत सरकार की है लेकिन LIC द्वारा चलायी जा रही है | इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले साढ़े सात लाख थी जिसे अब बढ़ा कर 15 लाख रूपये कर दिया गया है इसके साथ ही इस PMVVY Scheme 2023 में निवेश करने की समय सीमा पहले 31 मार्च सन् 2022 थी जिसे बड़ा कर 31 मार्च सन् 2023 कर दिया गया है | प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2023 के बारे में सभी जानकरी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता ,दिशानिर्देश आदि प्रदान करने जा रहे है| प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में जानकारी आर्टिकल किसके बारे में है Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana किस ने लांच किया? भारतीय जीवन बीमा निगम लाभार्थी भारत के नागरिक उद्देश्य प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना आधिकारिक वेबसाइट https://www.licindia.in/Home साल 2023 Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana 2023 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानका...

EPFO : आपके कर्ज की भरपाई के लिए कुर्क हो सकती है पीएफ खाते में जमा राशि? क्या है नियम

कर्ज की भरपाई के लिए कुर्क नहीं हो सकती पीएफ खाते में जमा राशि. ईपीएफ के साथ-साथ कई अन्य स्कीम्स में राशि को प्राप्त है कानूनी सुरक्षा संपत्ति कुर्क होने पर आप उसे बेच या इस्तेमाल नहीं कर सकते. नई दिल्ली. अगर आप कोई कर्ज लेते हैं और उसे नहीं चुका पाते तो कर्जदाता आपकी संपत्ति जब्त कर उस नुकसान की भरपाई कर सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौकरीपेशा लोगों के पास ऐसी संपत्ति भी होती है जिसे ऐसी किसी भी कुर्की से कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. हम बात कर रहे हैं भविष्य कर्मचारी निधि (ईपीएफ) की. किसी भी आर्थिक आपातकाल की स्थिति में कर्ज की भरपाई के लिए इसे जब्त नहीं किया जा सकता है. ईपीएफ व एमपी एक्ट 1952 के सेक्शन 10 के तहत इसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. इसलिए इसे कुर्क नहीं किया जा सकता है. संपत्ति कुर्क होने का मतलब है कि आप उसे न इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही बेच पाएंगे. हालांकि, केवल ईपीएफ ही नहीं है जिसे ऐसी सुरक्षा मिली है. कई अन्य स्कीम्स के तहत जमा राशि को भी कुर्क नहीं किया जा सकता है. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं. ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन स्कीम उपरोक्त सेक्शन के तहत सुरक्षित हैं. ईपीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी बेसिक सैलरी और डीए का 12-12 फीसदी योगदान करते हैं. इसे सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है इसलिए इसे कानूनी सुरक्षा दी गई है. गौरतलब है कि ईपीएफ की सुविधा संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को ही मिलती है. आपका नियोक्ता भी पीएफ खाते से आपके द्वारा किए गए किसी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है. पीपीएफ सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के सेक्शन 14ए के तहत पीपीएफ खाते में जमा राशि को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. इसमें हर भारतीय नागरिक नि...

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2023 (PMVVY): ब्याज दर, मेच्योरिटी बेनिफिट, आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी

Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana का शुभारम्भ 4 मई 2017 को भारत भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिको के लिए किया गया है | यह एक पेंशन स्कीम है | इस योजना के अंतर्गत 60 साल के या उससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटिज़न मासिक पेंशन का विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो तक 8 % का ब्याज मिलेगा अगर वह वार्षिक पेंशन विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो के लिए 8 .3 % का ब्याज मिलेगा | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिको को अपने निवेश पर अच्छा ब्याज मिलेगा | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana 2023 यह योजना एक Social Security Scheme तथा पैंशन प्लान है यह योजना भारत सरकार की है लेकिन LIC द्वारा चलायी जा रही है | इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले साढ़े सात लाख थी जिसे अब बढ़ा कर 15 लाख रूपये कर दिया गया है इसके साथ ही इस PMVVY Scheme 2023 में निवेश करने की समय सीमा पहले 31 मार्च सन् 2022 थी जिसे बड़ा कर 31 मार्च सन् 2023 कर दिया गया है | प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2023 के बारे में सभी जानकरी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता ,दिशानिर्देश आदि प्रदान करने जा रहे है| प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में जानकारी आर्टिकल किसके बारे में है Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana किस ने लांच किया? भारतीय जीवन बीमा निगम लाभार्थी भारत के नागरिक उद्देश्य प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना आधिकारिक वेबसाइट https://www.licindia.in/Home साल 2023 Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana 2023 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानका...

Bhopal News : ठगी के पीड़ितों ने बीयूडीएस एक्ट के तहत राशि वापस पाने किया दावा

Bhopal News :भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर अपनी मोटी रकम गंवाने वाले पीड़ितों को एक और उम्मीद जागी है। उनसे कंपनियां लाखों रुपये लेकर अपने कार्यालयों में ताला लगाकर रफूचक्कर हो गईं थी। इसके बाद से वह थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अब तक उनको जमा राशि वापस नहीं मिली है। इसी को वापस लेने के लिए लगभग 500 से अधिक ठगी के शिकार पीड़ितों ने शुक्रवार को कलेक्टर पहुंचकर कंपनियों के खिलाफ आवेदन जमा किए हैं। पीड़ितों ने बीयूडीएस एक्ट 2019 के तहत जमा राशि वापस पाने के लिए भुगतान का दावा आवेदन के माध्यम से कलेक्टर से किया है। आवेदकों की बढ़ती संख्या देख बना दी एकल खिड़की चिटफंड कंपनियों द्वारा प्रदेश के साथ ही राजधानी में भी लोगों के साथ बड़े स्तर पर ठगी की गई है। लोगों के लाखों रुपये डूब गए हैं, इसी राशि को वापस लेने के लिए एक-एक कर सैंकड़ों लोग शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। जहां बढ़ती आवेदकों की संख्या देखते हुए एकल खिड़की बना दी गई। जहां पीड़ित सुबह से दोपहर बाद तक लाइन में लगकर अपनी राशि वापस लेने के लिए दावे के आवेदन जमा करते रहे। जहां उनको आश्वासन मिला है कि उनके आवेदन पर जांच कर निर्णय लिया जाएगा। आवेदकों से आवेदन के साथ ही निवेश सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की छायाप्रति आदि दस्तावेज भी लिए गए हैं। लोगों के लाखों लेकर भाग गई यह चिटफंड कंपनियां कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे आवेदकों ने बताया कि कुछ साल पहले शहर में आईं सांई प्रसाद, जीएन डेयरी, सन इंडिया, जी लाइफ इंडिया सहित दो दर्जन से अधिक चिटफंड कंपनियां आईं थी। जिन्होंने लोगों को कम समय में अधिक ब्याज देने का लालच देकर अलग-अलग किश्तों में लाखों रुपये जमा करा लिए थे। इसके बाद यह ...

EPFO : आपके कर्ज की भरपाई के लिए कुर्क हो सकती है पीएफ खाते में जमा राशि? क्या है नियम

कर्ज की भरपाई के लिए कुर्क नहीं हो सकती पीएफ खाते में जमा राशि. ईपीएफ के साथ-साथ कई अन्य स्कीम्स में राशि को प्राप्त है कानूनी सुरक्षा संपत्ति कुर्क होने पर आप उसे बेच या इस्तेमाल नहीं कर सकते. नई दिल्ली. अगर आप कोई कर्ज लेते हैं और उसे नहीं चुका पाते तो कर्जदाता आपकी संपत्ति जब्त कर उस नुकसान की भरपाई कर सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौकरीपेशा लोगों के पास ऐसी संपत्ति भी होती है जिसे ऐसी किसी भी कुर्की से कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. हम बात कर रहे हैं भविष्य कर्मचारी निधि (ईपीएफ) की. किसी भी आर्थिक आपातकाल की स्थिति में कर्ज की भरपाई के लिए इसे जब्त नहीं किया जा सकता है. ईपीएफ व एमपी एक्ट 1952 के सेक्शन 10 के तहत इसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. इसलिए इसे कुर्क नहीं किया जा सकता है. संपत्ति कुर्क होने का मतलब है कि आप उसे न इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही बेच पाएंगे. हालांकि, केवल ईपीएफ ही नहीं है जिसे ऐसी सुरक्षा मिली है. कई अन्य स्कीम्स के तहत जमा राशि को भी कुर्क नहीं किया जा सकता है. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं. ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन स्कीम उपरोक्त सेक्शन के तहत सुरक्षित हैं. ईपीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी बेसिक सैलरी और डीए का 12-12 फीसदी योगदान करते हैं. इसे सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है इसलिए इसे कानूनी सुरक्षा दी गई है. गौरतलब है कि ईपीएफ की सुविधा संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को ही मिलती है. आपका नियोक्ता भी पीएफ खाते से आपके द्वारा किए गए किसी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है. पीपीएफ सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के सेक्शन 14ए के तहत पीपीएफ खाते में जमा राशि को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. इसमें हर भारतीय नागरिक नि...

जब्त जमा राशि की वापसी के लिए 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन

नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का बदला गया नाम, NMML सोसाइटी ने लिया बड़ा फैसला, केंद्र पर भड़की कांग्रेस नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को राहत दी। इसके तहत छोटे उद्यमों को कोविड-19 अवधि के दौरान अनुबंध पूरा नहीं होने के मामले में सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा जब्त प्रदर्शन या बोली सुरक्षा को वापस लेने के लिए आवेदन जमा करने को लेकर 30 जून तक का समय दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में विवाद से विश्वास-1 की घोषणा की थी। इसके तहत कोविड के दौरान अनुबंध का क्रियान्वयन करने में विफल रहने की स्थिति में बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित 95 प्रतिशत जब्त राशि एमएसएमई को लौटाने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ''योजना 17 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी और दावा जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है।'' योजना के तहत मंत्रालयों को कोविड-19 महामारी के दौरान जब्त प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और नुकसान के एवज में काटी गई राशि का 95 प्रतिशत वापस करने के लिए कहा गया है। कोविड-19 की अवधि के दौरान अनुबंधों के निष्पादन में चूक के लिए भी प्रतिबंधित एमएसएमई को 31 मार्च, 2022 तक कुछ राहत प्रदान की गई है। एमएसएमई मंत्रालय के साथ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के रूप में पंजीकृत वे सभी ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता अनुबंधों के लिए जब्त की गई राशि की वापसी का दावा करने के पात्र होंगे, जिनकी मूल डिलिवरी या अनुबंध समापन अवधि 19 फरवरी, 2020 से 31 मार्च, 2022 थी। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) ने योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग से 'वेब पेज' तैयार किया है। पात्र दावों ...