Rte 2009 in hindi pdf

  1. Right to Education Act PDF – InstaPDF
  2. Pratiyogita Today
  3. शिक्षा का अधिकार
  4. RTE Act 2009 in Hindi
  5. राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली RTE


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Right to Education Act PDF – InstaPDF

Right to Education Act PDF read online or download for free from the mhrd.gov.in link given at the bottom of this article. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE), is an Act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India under Article 21a of the Indian Constitution. Download Complete information about Right to Education Act in pdf format by clicking the link provided below. REPORT THISIf the purchase / download link of Right to Education Act PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost. RELATED PDF FILES

Pratiyogita Today

इस आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 PDF दी गई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य उद्देश्य क्या है, RTE Act 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया आदि प्रश्नों के जवाब इसमें मिल जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे TET, HTET, DSSSB, TGT PGT, UPTET, REET, CTET, Teacher exam आदि में RTE Act 2009 से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, से संबंधित एक पीडीएफ (PDF) फाइल दी गई है जिसे आप आसानी से यहीं पर पढ़ सकते हैं। RTE Act 2009 in hindi PDF में अधिनियम को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर...

शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार - बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च संपत्ति हैं। वे संभावित मानव संसाधन है। शिक्षा एक आदमी के जीवन में ट्रान्सेंडैंटल महत्व का है। आज, शिक्षा, संदेह के एक कण के बिना, एक है कि एक आदमी के आकार है। RTE अधिनियम विभिन्न विशेषताओं के साथ जा रहा है, एक अनिवार्य प्रकृति में है, इसलिए सच के रूप में, लंबे समय लगा और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता समान लाने के लिए आ गया है। भारत 66 प्रतिशत के एक गरीब साक्षरता दर, के रूप में अपनी रिपोर्ट 2007 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दी गई और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट, 2009 में शामिल के साथ विश्व साक्षरता रैंकिंग में149, स्थान है। वास्तव में, शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था शुरू में अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। अधिकार की शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ है: भारत के संविधान की शुरुआत में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी जिसके अनुसार, "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं, सही हासिल करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने और नाहक के अन्य मामलों में चाहते हैं ". मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, जो इस प्रकार चलाता है के तहत, सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था, "राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, दस साल की अवधि के भीतर होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करें." इस...

RTE Act 2009 in Hindi

आरटीई 2009 • RTE Act 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। • RTE Act 2009 का उद्देश्य – 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। • 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86 वेें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21-A को जोङा गया। • RTE 2009 में कुल 7 अध्याय, 38धाराएँ और 1 अनुसूची है। • RTE 2009 का पूरा नाम – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। • शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य -छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। • अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। • 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE Act विधेयक पारित हुआ। • 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् यह एक्ट ’अधिनियम’ बन गया। • फिर RTE Act 2009 संपूर्ण भारत देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। • यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित किया गया था। • भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135 वां देश है। • 1 अप्रैल 2011 को RTE Act संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। RTE Act 2009 महत्त्वपूर्ण सारांश RTE Act 2009 Full form – RTE-Right of children to free and compulsory Education Act 2009. RTE Act 2009 को 7 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें 38 धाराएँ है। 2 दिसम्बर 2002 को संविधान में 86 वाँ संशोधन किया गया। इस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 21 (A) भाग-3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 20 जुलाई 2009 को राज्यस...

राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली RTE

6-14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया जिसे शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के रूप में राज्य सभा द्वारा 20 जुलाई, 2009 को पारित किया गया तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त, 2009 को 'द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कंपलसरी एजुकेशन बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21-ए के अन्तर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया - जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारत 'शिक्षा' को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्वका 135वाँ देश है। राजस्थान राज्य में धारा-38 का लाभ उठाते हुए वर्ष-2011 में 29 मार्च को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में लागू किया गया। राजस्थान में RTE-2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु 'राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' निर्मित कर 29 मार्च 2011 अधिसूचना जारी की गई तथा इस अधिनियम में 10 अध्याय 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) की धारा 38 द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इसके संदर्भ में निम्न नियम एवं धाराएं बनाई है जिसका पालन कर शिक्षा के अधिकार का सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। TABLE OF CONTENT विषय -सूची Click On The Text To Read Directly ...

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