यूपी में कितने साल पुरानी गाड़ी चला सकते हैं

  1. Indian Driving License से आप किन
  2. राजस्थान में कितने साल पुरानी गाड़ी चला सकते हैं?
  3. अगर 15 साल से पुरानी गाड़ी रखनी है तो NCR के बाहर जिले के RTO से लेनी होगी अनुमति और पूरी करनी होगी ये प्रक्रिया
  4. Delhi: राजधानी में अब चला सकते हैं 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, लेकिन माननी होगी सरकार की ये शर्त
  5. 15 साल पुरानी गाड़ी का क्या होगा? – ElegantAnswer.com


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Indian Driving License से आप किन

Contents • 1 Indian Driving License से किन-किन देशों में गाड़ी चला सकते हैं? • 2 भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस (Indian Driving License) का यूज आप इन देशों में कर सकतें है। • 3 सबसे पहला देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 4 ये भी पढ़े:- • 5 दूसरा देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 6 तीसरा देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 7 चौथा देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 8 पांचवा देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 9 छठा देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 10 सातवा देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 11 आठवें देश जहां आप Indian Driving License का यूज कर सकते हैं। • 12 Share this: Indian Driving License से किन-किन देशों में गाड़ी चला सकते हैं? हेलो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि Indian Driving License के साथ आप किन किन देशों में गाड़ियों को चला सकते हैं। उनमें से में आपको टॉप 8 कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप Indian Driving License से गाड़ियों को चला सकते है कि नहीं। और यदि आप चला सकते हैं तो आखिर इस की वैलिडिटी कितनी होती है यानी आप कितने साल तक Indian Driving License से अन्य देशों में ड्राइविंग कर सकते हैं आखिर यह आठ देश कौन कौन से हैं | जिसके अंदर आप भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं। इन 8 देशों के अलावा और भी बहुत से संदेश होते हैं जिनके अंदर यदि आप अपनी गाड़ियों को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लेकिन हम आज के इस ब्लॉग में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइ...

राजस्थान में कितने साल पुरानी गाड़ी चला सकते हैं?

एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया है. दिल्ली परिवहन विभाग ( Delhi Transport Department) ने 10 से 15 साल पुरानी कारों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT) के निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी-रजिस्टर्ड 10-15 साल पुराने डीजल वाहनों ( Diesel Vehicles) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है. नए दिशानिर्देशों में पेट्रोल वाहन (Petrol Vehicles) भी शामिल हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं. हालांकि, 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के लिए उनके पहले रजिस्ट्रेशन से कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी और ऐसे वाहनों को सिर्फ स्कैप किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद कर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद शुरू कर दी है. GDA ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है. आपको बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया है. इन वाहनों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रो फिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों के पंजीकरण के लिए NOC हासिल करने का विकल्प दिया. इन शहरों में प्रतिबंध नहीं हैं, वहां पुराने वाहनों को दोबारा पंजीकृत किया जा सकेगा. पुराने वाहनों के लिए जारी होगी NOC परिवहन विभाग के सभी पंजीकरण प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय डीजल (Diesel), पेट्रोल (Petrol) और सीएनजी (CNG) वाहनों के लिए अन्य राज्यों में वाहनों के ट्रांसफर के लिए एनओ...

अगर 15 साल से पुरानी गाड़ी रखनी है तो NCR के बाहर जिले के RTO से लेनी होगी अनुमति और पूरी करनी होगी ये प्रक्रिया

नई दिल्‍ली. नई व्‍हीकल स्‍क्रैपिंग पॉलिसी (Vehicle Scrap Policy) लागू होने के बाद भी कई शहरों में 15 पुराने वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध रहेगा. इन शहरों में पहले जैसा नियम लागू रहेगा. यानी कई शहरों को नई स्‍क्रैप पोलिसी से कोई राहत नहीं मिलेगी. हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने नई व्‍हीकल स्‍क्रैपिंग पॉलिसी से संबंधित अधिसूचना (notification) जारी कर दी है. सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्‍ली एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले शहरों में पूर्व जैसा नियम लागू रहेंगे. यानी दिल्‍ली के अलावा उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में पेट्रोल वाहन 15 साल तक और डीजल वाहन 10 साल तक ही चलाए जा सकते हैं. कमर्शियल वाहनों को आठ साल तक हर दो साल में इसके बाद प्रति वर्ष फिटनेस कराना होगा. ये वाहन भी 10 साल तक ही चल सकेंगे. समय सीमा पूरी करने के बाद इन वाहनों को एनओसी लेकर दूसरे शहर में भेजना होगा या फिर स्‍क्रैप कराना होगा. दिल्‍ली एनसीआर के अलावा कहीं के लिए ली जा सकती है एनओसी सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार अधिसूचना दिल्‍ली एनसीआर के अलावा पूरे देश के लिए जारी की है, लेकिन राज्‍यों में तमाम शहर ऐसे हैं, जहां पर पहले से ही प्रदूषण का स्‍तर ज्‍यादा है, ऐसे शहरों के लिए पुराने वाहनों की एनओसी नहीं ली जा सकती है. जिस शहर के लिए एनओसी लेना चाह रहे हैं, पहले वहां के संभागीय परिवहन विभाग से जानकारी लेनी होगी कि वहां पर पुराने वाहनों की एनओसी स्‍वीकार की जा रही है या नहीं. कब से लागू होगी पॉलिसी? स्‍क्रैप पॉलिसी एक अप्रैल 2022 से लागू होगी. हालांकि पूर्व में इसे पहली अक्‍तूबर 2021...

Delhi: राजधानी में अब चला सकते हैं 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, लेकिन माननी होगी सरकार की ये शर्त

सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी 10 साल पुरानी डीजल कारों को इलेक्ट्रिक इंजन कार में बदलेगा, तो ही उन्हें अपनी कार का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी अब इंटरनल कंब्शन इंजन (ICE) की इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए तैयार है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सभी 10 साल या उससे पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। दिल्ली में, लगभग 38 लाख पुराने वाहन हैं, जो तकनीकी रूप से NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सड़कों पर चलने के लायक नहीं हैं। इन 38 लाख में से 35 लाख पेट्रोल वेरिएंट वाहन हैं और लगभग 3 लाख डीजल गाड़ियां हैं, जो 10 साल से पुरानी हैं।

15 साल पुरानी गाड़ी का क्या होगा? – ElegantAnswer.com

इसे सुनेंरोकेंइस नए नियम का नाम सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (23वां संशोधन) रूल्स, 2021 रखा गया है। अगर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और बाद में उसे रिन्यू कराने ले जाते हैं तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपये जोड़ कर देना होगा। 15 साल पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे करे? इसे सुनेंरोकेंनोटिफिकेशन के अनुसार 15 साल से पुरानी कार के रीन्यूअल के लिए 5000 रुपये की फीस चुकानी होगी, जो मौजूदा स्थिति में 600 रुपये है। पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपये होगा, जो अभी 300 रुपये है। 15 साल से पुरानी बस या ट्रक का फिटनेस रीन्यूअल सर्टिफिकेट लेने में 12,500 रुपये खर्च करने होंगे, जो अभी 1500 रुपये है। स्क्रैप पॉलिसी क्या है? इसे सुनेंरोकेंआसान शब्दों में कहें तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ी 15 साल बाद कबाड़ घोषित कर दी जाएगी और निजी गाड़ियां 20 साल के बाद कबाड़ घोषित कर दी जाएंगी। पॉलिसी में वाहन के फिटनेस टेस्ट का भी प्रावधान है। पुराने वाहनों को फिटनेस से गुजरना होगा। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को यूपी में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। स्क्रैप पॉलिसी कब से लागू होगी? इसे सुनेंरोकेंस्‍क्रैप पॉलिसी एक अप्रैल 2022 से लागू होगी. हालांकि पूर्व में इसे पहली अक्‍तूबर 2021 से लागू करने का प्‍लान था. टू व्हीलर की वैलिडिटी कितनी होती है? इसे सुनेंरोकेंमोटर व्हीकल कानून के अनुसार अगर गाड़ी 8 साल से पुरानी हो जाती है तो हर साल उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यू कराना होगा। बाइक का रजिस्ट्रेशन कितने साल का होता है? इसे सुनेंरोकेंसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, 15 साल पुरानी कार के आरसी के रिन्यूअल फीस 5000 रुपये होगी। मोटरसाइकिल की रजिस्ट...