Right to education act in hindi

  1. RTE (Right To Education) Act 2009 in hindi
  2. RTE Act 2009 in Hindi
  3. Right to Education Act PDF – InstaPDF
  4. Right to Education in Hindi (RTE Act 2009)


Download: Right to education act in hindi
Size: 46.46 MB

RTE (Right To Education) Act 2009 in hindi

सन् 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पास किया गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) है। इस अधिनियम के अनुसार, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का लिए अधिकार होगा। 4 अगस्त, 2009 को देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक 'द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी बिल' लोकसभा में पारित किया गया। राज्य सभा में इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलवाना केन्द्र व राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 के ऐतिहासिक फैसले के 17 वर्षों बाद और संसद में इस बारे में 2002 में 86वाँ संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 में इसे कानून के रूप में लागू कर दिया है। इस अधिनियम के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं- 1. प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबन्ध:– यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। 2. अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार:- यदि किसी स्कूल में प्रारम्...

RTE Act 2009 in Hindi

“हर घर में हो साक्षरता का वास, तभी तो होगा देश का विकास” किसी भी विकसित या विकासशील देश की सबसे बड़ी ताकत होते है उस देश के युवा और बच्चे। इसलिए भारत में शिक्षा के विकास के लिए RTE Act यानि राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। RTE Act के तहत 6-14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए क़ानूनी अधिकार प्राप्त है। पर बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ ( RTE Act 2009 in Hindi) के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • सही मायनों में बच्चे ही देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होते है क्योंकि बच्चे ही तो बड़े होकर युवा बनते है और अपने ज्ञान द्वारा देश को आगे बढ़ाते है। अगर बचपन में ही वो शिक्षा से वंचित रह जाये या सही शिक्षा अर्जित न कर पाए तो आप सोच सकते है उस देश का भविष्य कैसा होगा। भारत में घटती साक्षरता दर को देखते हुए एवं इसमें सुधार करने के लिए और सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट २००९ पारित किया गया है। आप सभी जानते है कि प्राचीन काल से ही हमारा भारत वर्ष विश्व गुरु रहा है। शून्य की खोज हमारे ही देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा की गयी थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रख्यात शिक्षा संस्थानों का भारत जन्म दाता रहा है। परन्तु विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे पुस्तकालय जला दिए, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप हमारा शिक्षा का स्तर गिर गया और आज़ादी के बाद भी लगातार गिरता ही चला गया। आज हम RTE 2009 in Hindi पोस्ट के माध्यम से आपको RTE Kya Hai (What is Right to Education Act in Hindi), RTE Ka Full Form, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू ह...

Right to Education Act PDF – InstaPDF

Right to Education Act PDF read online or download for free from the mhrd.gov.in link given at the bottom of this article. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE), is an Act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India under Article 21a of the Indian Constitution. Download Complete information about Right to Education Act in pdf format by clicking the link provided below. REPORT THISIf the purchase / download link of Right to Education Act PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost. RELATED PDF FILES

Right to Education in Hindi (RTE Act 2009)

जानिए, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से जुड़ीकुछ महत्वपूर्ण बातें – Right to Education (RTE 2009) in Hindi, RTE ka full form, RTE kab lagu hua, Right To Education Act Amendment in India, Right to education act 2009 role & responsibilities of teachers, RTE Act 2009 teachers qualification, RTE Act nibandh essay in Hindi, RTE Act Kya Hai? 1.8 Read More Right to Education in Hindi Right to Education निःशुल्क & अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 या ‘शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक’ है जो कि भारतीय संसद के द्वारा साल 2009 में पारित किया गया है और इस विधेयक के पारित होने के बाद से बच्चों को फ्री में अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यहा नि:शुल्‍क शिक्षा का मतलब यह है कि किसी बच्‍चे के माता-पिता अपने बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का व्यय उठाने में असमर्थ है और वो शिक्षा को जारी रखना और पूरा करना चाहते है तो उनसे स्कूल के द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लिए जाए यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनकी स्कूल यूनिफार्म, पढ़ाई के लिए ज़रूरी बुक, ट्रांसपोर्टेशन या फिर मीड-डे मील आदि सब के लिए सरकारी स्कूलों में कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और, यहा अनिवार्य शिक्षा का मतलब है कि यह अधिनियम उचित सरकारी और स्‍थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु ग्रूप के सभी बच्‍चों को मुफ़्त में स्कूल में प्रवेश और उनकी प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने की बाध्‍यता का प्रावधान रखता है। RTE का full form क्या है? आरटीई (RTE) का फुल फॉर्म “ राइट टू एजुकेशन” (Right to Education) है, जिसका हिंदी में मतलब ‘शिक्षा का अधिकार’ होता है। RTE Act कब लागू हुआ? भारतीय स...