अनुकंपा नियुक्ति नियम मध्यप्रदेश 2022 pdf

  1. CM Sir, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं, स्पष्ट कीजिए
  2. CM Covid
  3. मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति के नियम व शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव
  4. मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति संशोधित नियम 2023 : अनुकंपा नियुक्ति नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, अब पुत्रवधू को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति
  5. अनुकम्पा नियुक्ति नियम राजस्थान 2022 PDF
  6. अनुकंपा शासन निर्णय PDF
  7. CM Covid
  8. मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति संशोधित नियम 2023 : अनुकंपा नियुक्ति नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, अब पुत्रवधू को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति
  9. मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति के नियम व शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव
  10. CM Sir, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं, स्पष्ट कीजिए


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CM Sir, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं, स्पष्ट कीजिए

विभाग की तरफ से बताया गया कि मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियम 2014 के तहत संविदा शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है जबकि सरकार द्वारा संविदा शिक्षक का पद समाप्त कर दिया है। इसलिए संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। उस समय विभागीय अधिकारियों ने कहा था कि शिक्षक भर्ती नियम 2018 के तहत जब नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी तब अनुकंपा नियुक्ति वाले उम्मीदवारों को नौकरी दे दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कड़ी मेहनत के बाद पास कर ली है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर ली थी। कुल मिलाकर एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो भी शैक्षणिक एवं प्रतिस्पर्धी योग्यताएं जरूरी है, वह सब कर लिया है परंतु अब पता चला है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। अस्वीकरण : खुला-खत एक ओपन प्लेटफार्म है। यहां मध्य प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं। सुझाव देते हैं एवं समस्याओं की जानकारी देते हैं। पत्र लेखक के विचार उसके निजी होते हैं। इससे पूर्व प्रकाशित हुए खुले खत पढ़ने के लिए कृपया पर क्लिक करें. यदि आपके पास भी है कुछ ऐसा जो मध्य प्रदेश के हित में हो, तो कृपया लिख भेजिए हमारा ई-पता है:- [email protected]

CM Covid

विभाग कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 28 मई 2021 आदेश का विषय - आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP) द्वारा राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने सम्बन्धी निर्देश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन का फार्मेट जारी किया गया है. "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 28 मई 2021 आदेश PDF में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. ये जानकारियां भी देखिये • • • • • • • • ► (33) • ► (10) • ► (8) • ► (6) • ► (3) • ► (3) • ► (3) • ► (81) • ► (5) • ► (10) • ► (11) • ► (12) • ► (5) • ► (2) • ► (4) • ► (6) • ► (3) • ► (8) • ► (5) • ► (10) • ▼ (116) • ► (2) • ► (6) • ► (17) • ► (29) • ► (9) • ► (8) • ► (9) • ▼ (11) • • • • • • • • • • • • ► (5) • ► (4) • ► (4) • ► (12) • ► (40) • ► (12) • ► (14) • ► (13) • ► (1) • ► (33) • ► (7) • ► (1) • ► (7) • ► (8) • ► (10)

मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति के नियम व शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव

इस समय मप्र में सालों से पेंडिंग चल रहे अनुकंपा के 8000 से 10000 प्रकरण हैं। नए प्रावधानों का खाका लगभग तैयार है। उसे शासन में उच्च स्तर पर भेजा जा चुका है। जल्द ही इसे हरी झंडी देकर कैबिनेट में लाया जाएगा। नए प्रावधानों में माता-पिता के साथ छोटे-भाई बहनों को भी साथ रखने की शर्त जोड़ी जा रही है। यानी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण से इनकार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह यदि आरक्षित श्रेणी में भी पद रिक्त हैं तो कोई कैंडिडेट नहीं है तो उसे सामान्य वर्ग से भरा जा सकेगा। आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी आ भी जाता है तो उसे सामान्य श्रेणी में आगे बढ़ना होगा। लंबे समय से यह मांग उठ रही था कि अनुकंपा की शर्तों के कारण लगातार मामले पेंडिंग होते जा रहे हैं। नियुक्ति के लिए पद नहीं मिल रहे। नए प्रावधानों से नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में वर्तमान में यह प्रावधान है कि निधन से लेकर सात साल तक ही वह नौकरी के लिए पात्र रहता था। इस दरमियान अनुकंपा नियुक्ति लेने वाले को बालिग होना चाहिए। इसी तरह एक साल के भीतर उसे आवेदन भी करना होता है। अब यह बंधन नहीं होगा। जब तक पद रहेगा, अनुकंपा लेने वाला व्यक्ति पात्र बना रहेगा। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पद की पात्रता रखने तक वह पात्र रहेगा। आवेदन भी वह कभी भी कर सकेगा।

मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति संशोधित नियम 2023 : अनुकंपा नियुक्ति नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, अब पुत्रवधू को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

Anukampa niyukti,mp Anukampa niyukti niyam 2023,अनुकंपा नियुक्ति मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023, अनुकंपा नियुक्ति नियम, अनुकंपा नियुक्ति संशोधन, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, अनुकंपा नियुक्ति ,मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति नियम, Anukampa Niyukti Revised Rules 2023 Anukampa niyukti niyam 2023 : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नियम में बड़ा संशोधन किया गया है। राज्य शासन वर्तमान प्रावधान : मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी दुद्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री । संशोधित प्रावधान : मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या पुत्री वर्तमान प्रावधान : दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पुत्रियां हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री । यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन- पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा ) वर्तमान प्रवधान : आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। संशोधन : आविवाहित दिवंगत शासकीय...

अनुकम्पा नियुक्ति नियम राजस्थान 2022 PDF

Mera naam Rajkumar hai aur meri man Ek forth class Ke Pad per school mein karyrat hain unko lunch cancer Hai Sarkar Ne Jis tarike se anukanpa Niyukti ke nirdesh Diye Hain Aadesh diya hai kya vah Kabhi pura Ho payega agar aisa hota hai To Kya Mujhe Apni Man ki jagah per anukanpa Niyukti mil sakti hai kya government Ne lalach Bimari cancer ko bhi usmein Rakha Hai anukanpa Niyukti ke liye please Sar Mujhe jawab den

अनुकंपा शासन निर्णय PDF

शासन परिपत्रक - 11 ऑक्टोबर 2022 शिक्षणसेवक या पदावर अनुकंपा नियुक्ती देतांना उमेदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. याबाबत चे परिपत्रक डाउनलोड करा. शासन निर्णय - 14 सप्टेंबर 2022 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्ती बाबतच्या प्रस्तावांवर विनाविलंब कार्यवाही करणेबाबत शासन परिपत्रक - Click Here शासन निर्णय - 22-12-2021 अनुकंपा तत्वावर 20 टक्के पदे भरण्याच्या मर्यादेस दि. 31.12.2024 पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत - शासन निर्णय - 20-03-2013 जिल्हा परिषदेतील गट क व गट ड च्या कर्मचा-यांच्या पात्र कुटुंबियांना अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी कमाल वयामर्यादेचा व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा निकष सुधारित करण्याबाबती- अनुकंपा शासन निर्णय अनुकंपा शासन निर्णय 2022 अनुकंपा शासन निर्णय 2021 महाराष्ट्र शासन अनुकंपा जी आर 2021 अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी अनुकंपा तत्वावर नोकरी

CM Covid

विभाग कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 28 मई 2021 आदेश का विषय - आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP) द्वारा राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने सम्बन्धी निर्देश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन का फार्मेट जारी किया गया है. "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 28 मई 2021 आदेश PDF में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. ये जानकारियां भी देखिये • • • • • • • • ► (33) • ► (10) • ► (8) • ► (6) • ► (3) • ► (3) • ► (3) • ► (81) • ► (5) • ► (10) • ► (11) • ► (12) • ► (5) • ► (2) • ► (4) • ► (6) • ► (3) • ► (8) • ► (5) • ► (10) • ▼ (116) • ► (2) • ► (6) • ► (17) • ► (29) • ► (9) • ► (8) • ► (9) • ▼ (11) • • • • • • • • • • • • ► (5) • ► (4) • ► (4) • ► (12) • ► (40) • ► (12) • ► (14) • ► (13) • ► (1) • ► (33) • ► (7) • ► (1) • ► (7) • ► (8) • ► (10)

मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति संशोधित नियम 2023 : अनुकंपा नियुक्ति नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, अब पुत्रवधू को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

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मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति के नियम व शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव

इस समय मप्र में सालों से पेंडिंग चल रहे अनुकंपा के 8000 से 10000 प्रकरण हैं। नए प्रावधानों का खाका लगभग तैयार है। उसे शासन में उच्च स्तर पर भेजा जा चुका है। जल्द ही इसे हरी झंडी देकर कैबिनेट में लाया जाएगा। नए प्रावधानों में माता-पिता के साथ छोटे-भाई बहनों को भी साथ रखने की शर्त जोड़ी जा रही है। यानी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण से इनकार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह यदि आरक्षित श्रेणी में भी पद रिक्त हैं तो कोई कैंडिडेट नहीं है तो उसे सामान्य वर्ग से भरा जा सकेगा। आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी आ भी जाता है तो उसे सामान्य श्रेणी में आगे बढ़ना होगा। लंबे समय से यह मांग उठ रही था कि अनुकंपा की शर्तों के कारण लगातार मामले पेंडिंग होते जा रहे हैं। नियुक्ति के लिए पद नहीं मिल रहे। नए प्रावधानों से नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में वर्तमान में यह प्रावधान है कि निधन से लेकर सात साल तक ही वह नौकरी के लिए पात्र रहता था। इस दरमियान अनुकंपा नियुक्ति लेने वाले को बालिग होना चाहिए। इसी तरह एक साल के भीतर उसे आवेदन भी करना होता है। अब यह बंधन नहीं होगा। जब तक पद रहेगा, अनुकंपा लेने वाला व्यक्ति पात्र बना रहेगा। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पद की पात्रता रखने तक वह पात्र रहेगा। आवेदन भी वह कभी भी कर सकेगा।

CM Sir, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं, स्पष्ट कीजिए

विभाग की तरफ से बताया गया कि मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियम 2014 के तहत संविदा शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है जबकि सरकार द्वारा संविदा शिक्षक का पद समाप्त कर दिया है। इसलिए संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। उस समय विभागीय अधिकारियों ने कहा था कि शिक्षक भर्ती नियम 2018 के तहत जब नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी तब अनुकंपा नियुक्ति वाले उम्मीदवारों को नौकरी दे दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कड़ी मेहनत के बाद पास कर ली है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर ली थी। कुल मिलाकर एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो भी शैक्षणिक एवं प्रतिस्पर्धी योग्यताएं जरूरी है, वह सब कर लिया है परंतु अब पता चला है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। अस्वीकरण : खुला-खत एक ओपन प्लेटफार्म है। यहां मध्य प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं। सुझाव देते हैं एवं समस्याओं की जानकारी देते हैं। पत्र लेखक के विचार उसके निजी होते हैं। इससे पूर्व प्रकाशित हुए खुले खत पढ़ने के लिए कृपया पर क्लिक करें. यदि आपके पास भी है कुछ ऐसा जो मध्य प्रदेश के हित में हो, तो कृपया लिख भेजिए हमारा ई-पता है:- [email protected]