अफीम लाइसेंस लिस्ट

  1. अफीम की खेती के लिए कैसे मिलते हैं बीज और लाइसेंस? कैसे करें खेती की शुरुआत
  2. Agritech guruji: नए अफीम के लाइसेंस की लिस्ट कहां देखें
  3. New Opium Policy 2022


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अफीम की खेती के लिए कैसे मिलते हैं बीज और लाइसेंस? कैसे करें खेती की शुरुआत

अफीम का उपयोग कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है. अफीम की खेती सरकार द्वारा बनाए गए नियम और शर्तों के आधार पर की जाती है. हर साल अप्रैल के महीने में नार्कोटिक्स विभाग किसानों से अफीम की फसल की खरीदारी करता है. नई दिल्ली. अफीम की खेती को लेकर हर किसी के मन में बहुत से सवाल होते हैं. हालांकि, अफीम का उपयोग कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है. लेकिन इसका इस्तेमाल नशा करने के लिए भी किया जाता है. इसलिए इसकी खेती सिर्फ सरकारी लाइसेंस लेकर ही की जा सकती है. बिना लाइसेंस इसकी खेती कानूनी रूप से अपराध है, जिस पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. दरअसल, अफीम की खेती सरकार द्वारा बनाए गए नियम और शर्तों के आधार पर की जाती है. इसके बीज भी इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिल सकते हैं. आज हम यहां इसकी खेती से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे. आइए जानते हैं कि अफीम की खेती के लिए लाइसेंस कैसे और कहां से मिलता है. ये भी पढ़ें- खेती के साथ साइड इनकम के लिए शुरू करें ये काम, लाखों की होगी कमाई कैसे मिलता है लाइसेंस और बीज? अफीम की खेती के लिए लाइसेंस वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है. बता दें कि यह लाइसेंस हर जगह के लिए नहीं मिलता है. बल्कि इसकी खेती कुछ ही जगहों पर की जाती है. वहीं किसान कितनी जमीन पर इसकी खेती कर सकता है यह भी सरकार ही तय करती है. लाइसेंस और इसकी खेती से जुड़ी शर्तों को जानने के लिए आप क्राइम ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. एक बार जब आपको लाईसेंस मिल जाता है तो फिर आप नारकोटिक्स विभाग के इंस्टीट्यूट्स से अफीम का बीज ले सकते हैं. कैसे कर सकते हैं खेती की शुरुआत? अफीम की खेती रबी की सीजन में यानी सर्दियों में की जाती है. इसकी फसल क...

Agritech guruji: नए अफीम के लाइसेंस की लिस्ट कहां देखें

Additional List of de-licensed cultivators Eligible (Patra) for the crop year 2018-19 नमस्कारदोस्तोंएग्रीटेकगुरुजीकीएकऔरनईपोस्टपरआपकाहार्दिकस्वागतहैदोस्तोंआजकिसपोस्टमेंहमबातकरनेवालेहैंकेंद्रीयनारकोटिक्सब्यूरोनेवर्ष आपकोअपनेपट्टेकीलिस्टदेखनेकेलिएसबसेपहलेनीचेदिएगएलिंकपरक्लिककरनाहैउसकेबादवहलिंकखुलजाएगाउसलिंगपरसबसेपहलेआपकोअपनाराज्यसेलेक्टकरनाहैउदाहरणकेलिएराजस्थानमध्यप्रदेशउत्तरप्रदेशउसकेबादअपनाखंडऔरजिलासिलेक्टकरनाहैखंडऔरजिलेमेंजैसेआपक्लिककरेंगेलिस्टडाउनलोडहोनाशुरूहोजाएगीउसकेबादआपचेककरसकतेहैं अगरआपकेखंडकीलिस्टनहींखुलरहीहैतोआपअगलेदिनवापसप्रयासकरसकतेहैंक्योंकिवेबसाइटपरलिस्टअपलोडकरनेकाकार्यजारीहैइसीलिएउसमेंवक्तलगसकताहै हमारेअन्यब्लॉगजरूरपढ़ें ●वर्ष ●नईअफीमनीति ●.बरसातमेंखराबहुईफसलोंकाफसलबीमाकैसेक्लेमकरें ●.फोर्डट्रैक्टरकीफुलहिस्ट्रीपढ़ें ●. अफीमकेकिसानोंकेलिएबहुतहीमहत्वपूर्णजानकारी ●. तिलकीखेतीकेबारेमेंजानकारीकीटऔरकीटरोगोंसेबचावकेबारेमेंजरूरपढ़िए ●. सोयाबीनमेंरोगोंकीरोकथामकेलिएजरूरदेखेंइसपोस्टको ●. सोयाबीनमेंरोगोंकोकैसेपहचाने ●. अफीमनीतिकेबारेमेंएकबहुतमहत्वपूर्णजानकारीजरूरपढ़ें नईअफीमनीतिऔरपट्टावितरणकार्यकेसाथविभागनेअपनीवेबसाइटपरपात्रऔरअपात्रकिसानोंकीसूचीअपलोडकरनेकाकार्यशुरूहोगयाहैआपभीअपनेसूचीमेंनामदेखसकतेहैंनीचेदिएगएलिंकपरक्लिककरकेआपअपनेक्षेत्रकेलिस्टकोदेखसकतेहैं दोस्तोंनईअफीमनीतिआगईहैउसकेसाथहीविभागनेअपनीवेबसाइटपरउनकिसानोंकोलिस्टहैअपलोडकरनीशुरूकरदीहैजिनकोवर्ष आपकोअपनेपट्टेकीलिस्टदेखनेकेलिएसबसेपहलेनीचेदिएगएलिंकपरक्लिककरनाहैउसकेबादवहलिंकखुलजाएगाउसलिंगपरसबसेपहलेआपकोअपनाराज्यसेलेक्टकरनाहैउदाहरणकेलिएराजस्थानमध्यप्रदेशउत्तरप्रदेशउसकेबादअपनाखंडऔरजिलासिलेक्टकरनाहैखंडऔरजिलेमेंजैसेआपक्लिकक...

New Opium Policy 2022

New Opium Policy:केंद्र सरकार ने अफीम नीति जारी की है. अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेना होता है. बिना लाइसेंस के खेती करते हुए पकड़े जाने पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है. अफीम की खेती सबसे ज्यादा राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर जिलों में होती है. किसान को लाइसेंस मिलने के बाद ही अफीम की खेती करने की इजाजत होती है. केंद्र की मोदी सरकार से अफीम की खेती के लिए नीति जारी होने पर किसानों में काफी खुशी है. जानिए कौन किसान लाइसेंस के होंगे पात्र • वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम फसल की खेती, 4.2 किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन करनेवाले किसान लाइसेंस के पात्र होंगे. • तीन वर्षों तक 2019-20, 2020-21 2021-22 में अफीम की फसल का उखड़वाना शर्त है. • लगातार 4 वर्षों तक अफीम फसल उखड़वाने वाले किसान पात्र नहीं होंगे. • किसान की अपील डीएनसी के जरिए स्वीकार की गई हो. • वर्ष 2021-22 में पात्र थे मगर किसी कारण अफीम की खेती नहीं कर पाये या विभाग से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पानेवाले भी पात्र होगे. • वर्ष 2021-22 में खेती करनेवाले किसान की मौत हो गई है, उनके वैध वारिस लाइसेंस के पात्र होंगे. • सभी पात्र किसानों को 10 आरी के लाइसेंस दिये जायेंगे. • वर्ष 2021-22 में सीपीएस पद्धति का लाइसेंस मिला उन्हें पात्र होने पर इस बार भी सीपीएस पद्धति से खेती करने का लाइसेंस मिलेगा. • वर्ष 2021-22 में खेती की है और मारफीन दी है, उनकी औसत 3 किग्रा प्रति हेक्टेयर से 4.2 किग्रा हेक्टेयर कम होगी उन्हें सीपीएस पद्धति के लाइसेंस मिलेंगे. • गोंद वाली अफीम के लिये पात्र किसान सीपीएस पद्धति में लाइसेंस ले सकते हैं. • वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2021-22 तक घटिया अफीम दी है लेकिन उनकी मा...