इनकम टैक्स

  1. Tax Tips: इनकम टैक्स भरने से पहले ये 5 डॉक्यूमेंट रखें तैयार, टैक्स फाइलिंग में नहीं आएगी रुकावटें
  2. इनकम टैक्स स्लैब: पुरानी टैक्स रेट व्यवस्था और नई टैक्स पेट व्यवस्था को विस्तार से जानें
  3. ठप्प हुई इनकम टैक्स की वेबसाइट! ITR फाइल करने में टैक्सपेयर्स को हो रही परेशानी


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Tax Tips: इनकम टैक्स भरने से पहले ये 5 डॉक्यूमेंट रखें तैयार, टैक्स फाइलिंग में नहीं आएगी रुकावटें

Tax Tips: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना न केवल आपके ड्यू टैक्सेज का भुगतान करने का अंतिम अवसर होता है, बल्कि पिछले वर्ष से अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और अगले वर्ष के लिए योजना बनाने का भी अवसर देता है. ITR भरने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, आयकर विभाग फॉर्म 26एएस, एनुअल इम्फोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) प्रदान करता है. हालांकि, टैक्स रिटर्न तैयार करते समय कई ऐसे डाक्यूमेंट्स हैं, जिनको संभाल कर रखना जरूरी होता है. Form 16 फॉर्म 16 आपके आईटीआर में सैलरी की जानकारी देने के लिए जरूरी है. यह आपके सैलरी, छूट, कटौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है. House Loan Statement होम लोन के लिए धारा 24 के तहत ब्याज और धारा 80सी के तहत प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए कटौती उपलब्ध है. लेंडर्स द्वारा प्रदान किया गया होम लोन डिटेल्स वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज और चुकाई गई राशि का स्पष्ट विवरण प्रदान करता है, जिससे आप उचित कटौतियों का दावा कर सकते हैं. Bank Statement बैंक स्टेटमेंट साल भर के सभी वित्तीय लेनदेन का डिटेल्ड ओवरव्यू प्रदान करते हैं और आपके आईटीआर को दाखिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कुछ मामलों में रिपोर्ट न करने या टीडीएस कटौती न करने के कारण इनकम फॉर्म 26एएस या एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है. हालांकि ऐसी इनकम को आपके बैंक स्टेटमेंट से आसानी से पहचाना जा सकता है. Interest Certificate Fixed Deposit भारत में लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं, जबकि FD डिपॉजिट्स की राशि केवल मैच्योर होने के बाद प्राप्त होती है. इसपर आपको सालाना ब्याज मिलता है. एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट साल के दौरान अर्जित ब्याज की राशि निर्धारित करने में मदद करता है. Securities Statement सिक्योरिटीज स्टेटमेंट ...

इनकम टैक्स स्लैब: पुरानी टैक्स रेट व्यवस्था और नई टैक्स पेट व्यवस्था को विस्तार से जानें

Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • इनकम टैक्स क्या है? भारत में टैक्स कानूनों के तहत, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों और सहकारी समितियों आदि को साल में एक बार अपनी आय पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, हर कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग हैं। एक श्रेणी के भीतर भी, कुछ फैक्टर्स के आधार पर टैक्स स्लैब एक व्यक्ति या संस्था के लिए दूसरे की तुलना में अलग हो सकते हैं। इस लेख में, हम भारत में व्यक्तिगत टैक्सदाताओं पर लागू अलग-अलग टैक्स स्लैबों पर चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब क्या है? जिस रेट पर भारत में किसी व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाया जाता है, उसे उसके इनकम टैक्स स्लैब के रूप में जाना जाता है। दो फैक्टर के आधार पर व्यक्तिगत टैक्सदाताओं के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं: आय: आय जितनी अधिक होगी, टैक्स स्लैब उतना ही अधिक होगा आयु: आयु जितनी अधिक होगी, टैक्स स्लैब उतना ही कम होगा [केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (old tax regime) के तहत लागू] नई टैक्स व्यवस्था (New tax regime): Income Tax Act का 115BAC सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 (वित्त वर्ष 2020-21) से एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की। इसे लागू करने के लिए, धारा 115BAC को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में डाला गया था। बजट 2023-24: नई टैक्स व्यवस्था (New tax regime) इनकम नई टैक्स व्यवस्था का स्लैब (New Tax Regime Slab) 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं 3 लाख से 6 लाख रुपये तक 5% 6 लाख से 9 लाख रुपये तक 10% 9 लाख से 12 लाख रुपये तक 15% 12 लाख से 15 लाख रुपये तक 20% 15 लाख रुपये के ऊपर 30% स्रोत: बजट 2023-24 बजट 2023-24 से पहले की टैक्स व्यवस्था आय नई...

ठप्प हुई इनकम टैक्स की वेबसाइट! ITR फाइल करने में टैक्सपेयर्स को हो रही परेशानी

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