जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश

  1. जनजाति
  2. Gyan Deep Info : GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश)
  3. Department Of Public Relations,M.P.
  4. जनजाति
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जनजाति

अनुक्रम • 1 परिचय • 2 भारतीय जनजातियाँ • 3 ब्रिटिश शासन में जनजाति-व्यवस्था • 4 संवैधानिक स्थिति • 5 जनजातीय • 6 चित्रदीर्घा • 7 आदिवासी पत्र-पत्रिकाएं • 8 इन्हें भी देखें • 9 बाहरी कड़ियाँ परिचय [ ] कबीला निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर वास करनेवाला ऐसा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसमें कार्यों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता। समान भाषा या बोली द्वारा संगठित और कबील अधिकारियों द्वारा प्रशासित यह समूह अन्य कबीलों और जातियों से सामाजिक दूरी मानता है किंतु जातिव्यवस्था की भाँति सामाजिक द्वेष जैसी भावना से अछूता है। कबीले को अपनी परंपराएँ, विश्वास एवं रीतियाँ होती हैं और प्रजातीय तथा भागौलिक संग्रथन से उद्भूत सजातीयता की भावना कबीले के सदस्यों में बाह्य प्रभावों से प्रतिरक्षा को जन्म देती है। कबीला अनुसूचित हो सकता है और नहीं भी। कबीले में पर-संस्कृति-धारण की प्रक्रिया या तो पूर्णरूपेण संपन्न हो चुकी होती है या आंशिक रूप में ही। भारतीय जनजातियाँ [ ] (1) सांस्कृतिक दृष्टि से ग्राम्य व नगरसमूहों से दूर कबीले, अर्थात्‌ वे जो प्राय: संपर्कविहीन हैं, (2) नगरसंस्कृति से प्रभावित वे कबीले जिनमें संपर्कों के फलस्वरूप समस्याओं का बीजारोपण हुआ है और (3) ग्राम्य तथा नगरसमूहों के संपर्क में आए वे कबीले जिनमें ऐसी समस्याएँ या तो उठी ही नहीं, अथवा सफल पर-संस्कृति-धरण (अकल्चरेशन) के कारण अब नहीं रहीं। सांस्कृतिक संपर्कों के प्रसंग में भारतीय कबीलों को अनुकूलक (अडैप्टिव) और सात्मीकारक (ऐसीमिलेटेड), इन दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। अनुकूलक कबीले तीन प्रकार के हो सकते हैं-सहभोजी, समजीवी और पर-संस्कृति-धारक। सहभोजिता का अर्थ पड़ोसी समूहों के साथ समान आर्थिक कार्यों में भाग लेना है। समजीविता शब...

Gyan Deep Info : GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश)

MP Govt. Transfer Policy 2023 -राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति (स्थानांतरण नीति 2021 दि. 24 जून , 2021) MP Govt. Transfer Policy 2023 (MP Govt. Transfer Policy 2021 के अनुसार होंगे ट्रान्सफर) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारीयों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2023 - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 14/06/2023 के अनुसार राज्य शासन द्वारा 15 जून 2023 से 30 जून 2023 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है. स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 24/06/2021 के अनुसार ही ट्रान्सफर होंगे. राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति विभाग का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004 आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 24 जून 2021 आदेश का विषय - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति. आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2023 जारी कर दी है, ट्रान्सफर पालिसी 2023 के अनुसार प्रदेश में 15 जून, 2023 से 30 जून 2023 तक ट्रान्सफर प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है. Transfer Policy 2021 स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 (ट्रान्सफर पालिसी 2023) Gyandeepinfo.in Gyan Deep Info पर ये भी देखिये - Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश MP Board (MPBSE) : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध...

Department Of Public Relations,M.P.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • राजगढ़़ • विदिशा • भोपाल • सीहोर • रायसेन • • ग्वालियर • दतिया • शिवपुरी • गुना • अशेाक नगर • • झाबुआ • धार • इन्दौर • खरगोन • बडवानी • बुरहानपुर • अलीराजपूर • खण्डवा • • कटनी • जबलपुर • नरसिहंपुर • डिण्डोरी • मंडला • छिन्दवाडा • सिवनी • बालाघाट • • सतना • रीवा • सीधी • सिंगरौली • • टीकमगढ़ • छतरपुर • पन्ना • सागर • दमोह • निवाड़ी • • नीमच • मंदसौर • रतलाम • उज्जैन • शाजापुर • देवास • आगर मालवा • • बैतूल • हरदा • नर्मदापुरम • • श्योपुर • मुरैना • भिण्ड • • उमरिया • शहडोल • अनुपपुर • •

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प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्‍या 153.16 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) जो कि राज्‍य की कुल जनसंख्‍या का 21.10 प्रतिशत है, इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। इन वर्गों के कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की आयोजना मद का 21.10 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति उपयोजना की अवधारणा के तहत पृथक से प्रावधानित किया जाता है।अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट का नियन्त्रण भी विभाग के पास है। • E-Pragati Digital Learning Management System एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह सॉफ़्टवेयर शैक्षिक सामग्री बनाने, वितरित करने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • E-Pragati Digital Learning Management System एक ऐसा मंच है जहां व्यवस्थापक एक संरचित पाठ्यक्रम-आधारित प्रणाली के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध और साझा करने के लिए प्रशिक्षकों और छात्रों को जोड़ सकता है। इस प्रबंधन प्रणाली में एक प्रशिक्षक अपनी विशेषज्ञता के आधार पर पाठ्यक्रम, दस्तावेज, वीडियो बना सकता है। Our Vision

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अनुक्रम • 1 परिचय • 2 भारतीय जनजातियाँ • 3 ब्रिटिश शासन में जनजाति-व्यवस्था • 4 संवैधानिक स्थिति • 5 जनजातीय • 6 चित्रदीर्घा • 7 आदिवासी पत्र-पत्रिकाएं • 8 इन्हें भी देखें • 9 बाहरी कड़ियाँ परिचय [ ] कबीला निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर वास करनेवाला ऐसा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसमें कार्यों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता। समान भाषा या बोली द्वारा संगठित और कबील अधिकारियों द्वारा प्रशासित यह समूह अन्य कबीलों और जातियों से सामाजिक दूरी मानता है किंतु जातिव्यवस्था की भाँति सामाजिक द्वेष जैसी भावना से अछूता है। कबीले को अपनी परंपराएँ, विश्वास एवं रीतियाँ होती हैं और प्रजातीय तथा भागौलिक संग्रथन से उद्भूत सजातीयता की भावना कबीले के सदस्यों में बाह्य प्रभावों से प्रतिरक्षा को जन्म देती है। कबीला अनुसूचित हो सकता है और नहीं भी। कबीले में पर-संस्कृति-धारण की प्रक्रिया या तो पूर्णरूपेण संपन्न हो चुकी होती है या आंशिक रूप में ही। भारतीय जनजातियाँ [ ] (1) सांस्कृतिक दृष्टि से ग्राम्य व नगरसमूहों से दूर कबीले, अर्थात्‌ वे जो प्राय: संपर्कविहीन हैं, (2) नगरसंस्कृति से प्रभावित वे कबीले जिनमें संपर्कों के फलस्वरूप समस्याओं का बीजारोपण हुआ है और (3) ग्राम्य तथा नगरसमूहों के संपर्क में आए वे कबीले जिनमें ऐसी समस्याएँ या तो उठी ही नहीं, अथवा सफल पर-संस्कृति-धरण (अकल्चरेशन) के कारण अब नहीं रहीं। सांस्कृतिक संपर्कों के प्रसंग में भारतीय कबीलों को अनुकूलक (अडैप्टिव) और सात्मीकारक (ऐसीमिलेटेड), इन दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। अनुकूलक कबीले तीन प्रकार के हो सकते हैं-सहभोजी, समजीवी और पर-संस्कृति-धारक। सहभोजिता का अर्थ पड़ोसी समूहों के साथ समान आर्थिक कार्यों में भाग लेना है। समजीविता शब...

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MP Govt. Transfer Policy 2023 -राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति (स्थानांतरण नीति 2021 दि. 24 जून , 2021) MP Govt. Transfer Policy 2023 (MP Govt. Transfer Policy 2021 के अनुसार होंगे ट्रान्सफर) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारीयों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2023 - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 14/06/2023 के अनुसार राज्य शासन द्वारा 15 जून 2023 से 30 जून 2023 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है. स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 24/06/2021 के अनुसार ही ट्रान्सफर होंगे. राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति विभाग का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004 आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 24 जून 2021 आदेश का विषय - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति. आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2023 जारी कर दी है, ट्रान्सफर पालिसी 2023 के अनुसार प्रदेश में 15 जून, 2023 से 30 जून 2023 तक ट्रान्सफर प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है. Transfer Policy 2021 स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 (ट्रान्सफर पालिसी 2023) Gyandeepinfo.in Gyan Deep Info पर ये भी देखिये - Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश MP Board (MPBSE) : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध...

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प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्‍या 153.16 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) जो कि राज्‍य की कुल जनसंख्‍या का 21.10 प्रतिशत है, इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। इन वर्गों के कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की आयोजना मद का 21.10 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति उपयोजना की अवधारणा के तहत पृथक से प्रावधानित किया जाता है।अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट का नियन्त्रण भी विभाग के पास है। • E-Pragati Digital Learning Management System एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह सॉफ़्टवेयर शैक्षिक सामग्री बनाने, वितरित करने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • E-Pragati Digital Learning Management System एक ऐसा मंच है जहां व्यवस्थापक एक संरचित पाठ्यक्रम-आधारित प्रणाली के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध और साझा करने के लिए प्रशिक्षकों और छात्रों को जोड़ सकता है। इस प्रबंधन प्रणाली में एक प्रशिक्षक अपनी विशेषज्ञता के आधार पर पाठ्यक्रम, दस्तावेज, वीडियो बना सकता है। Our Vision