पैन आधार लिंक चेक

  1. पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कैसे चेक करें
  2. PAN Aadhaar Linking: पैन होल्डर्स ध्यान दें! 30 जून तक करवा लें पैन


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पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कैसे चेक करें

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कैसे चेक करें विस्तृत प्रक्रिया के साथ आज हम जानने वाले है। भारत सरकार ने सभी करदाताओं को पैन कार्ड के साथ आधार लिंक करना आवश्यक कर दिया है। आयकर विभाग के अनुसार सभी को 30 जून, 2023 तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग के अनुसार अगर आपने 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड की सभी सेवाएं बंद कर दी जायगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना एक सरल और आसान प्रक्रिया है लेकिन 31 मार्च के बाद से आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1 हजार रुपये की फीस रखी गई है। जैसा की हम सभी को पता है की पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस फीस का भुगतान करना होगा इसके बाद ही आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया को फॉलो कर पाएंगे। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने से पहले हमारे लिए यह जरुरी हो जाता है कि हम पहले यह चेक करें कि हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं। क्योकि हो सकता है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पहले से ही लिंक हो और आप वापस से इस लिंकिंग की प्रक्रिया को फॉलो करके अपने पैसे बर्बाद कर सकते हैं। और इसके अलावा नए पैन कार्ड को आधार कार्ड की मदद से जारी किया जाता है जिससे यह स्वतः ही आपस में लिंक हो जाता है, इस लिए यह जरुरी हो जाता है कि आप पहले यह चेक करें। साथ ही अगर आप उपरोक्त सूची में नहीं आते हैं तो एक बार आप चेक कीजिये उसके बाद ही पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के बारे में विचार करें। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कैसे चेक करें इस बारे में हमने नीचे चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान की है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कैसे चेक करें पैन कार्ड और आधार कार्ड...

PAN Aadhaar Linking: पैन होल्डर्स ध्यान दें! 30 जून तक करवा लें पैन

पैन कार्ड हर वित्तीय कामकाज के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है. आयकर की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया गया है. आयकर विभाग लगातार इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है. एक बार फिर आयकर विभाग ने पैन धारकों को आगाह किया है. आयकर विभाग ने ट्वीट किया है और कहा कि पैन धारकों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए. Kind attention PAN holders! As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar on or before 30.06.2023. Please link your PAN & Aadhaar today! पेनाल्टी देकर पैन आधार करा सकते हैं लिंक- पैन कार्ड और आधार कार्ड की डेडलाइन 30 जून 2023 को खत्म हो रही है. इससे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है. अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. 30 जून तक एक हजार रुपए शुल्क देकर लिंक करा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वित्तीय लेनदेन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पैन आधार लिंक ना होने पर क्या होगा नुकसान- पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा. अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको इनकम टैक्स रिफंड पर उस अवधि के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस कटौती पर हाई इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाएगा. 2 पैन कार्ड रखने पर क्या होगा- आयकर विभाग क...