Provident fund meaning in hindi

  1. कर्मचारी पेंशन योजना: EPS क्या है, कितनी मिलेगी पेंशन, कैसे निकालें ईपीएस से पैसे?
  2. Provident Fund: Definition, How It Works for Retirement
  3. provident fund in Hindi
  4. क्या है GPF? PF और PPF से कैसे है अलग
  5. provident fund in Hindi
  6. Provident Fund: Definition, How It Works for Retirement
  7. क्या है GPF? PF और PPF से कैसे है अलग
  8. कर्मचारी पेंशन योजना: EPS क्या है, कितनी मिलेगी पेंशन, कैसे निकालें ईपीएस से पैसे?


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कर्मचारी पेंशन योजना: EPS क्या है, कितनी मिलेगी पेंशन, कैसे निकालें ईपीएस से पैसे?

लोग अक्सर EPF और EPS के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, और दोनों को एक समझने की गलती करते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि EPS क्या है, ईपीएस में कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है, EPS से आपको कितनी पेंशन मिलेगी (Pension under EPS) और आप EPS अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं (How to withdrawal Money from EPS Account)। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायर्मेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है, जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो (जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो)। EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते थे। नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 प्रतिशत का समान योगदान करते हैं। हालांकि, कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता/ कंपनी के शेयर का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में और 3.67 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ में जाता है। Employees Pension Scheme: योग्यता शर्तें • कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: आप EPFO के सदस्य होने चाहिए • आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो • आप 58 साल के हों • 50 वर्ष की आयु होने पर आप ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो कम होगी • आप दो साल (60 साल की उम्र तक) के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकते है...

Provident Fund: Definition, How It Works for Retirement

Workers give a portion of their salaries to the provident fund and employers must contribute on behalf of their employees. The money in the fund is then held and managed by the government and eventually withdrawn by retirees or, in certain countries, their surviving families. In some cases, the fund also pays out to the disabled who cannot work. • A provident fund is a compulsory, government-managed retirement savings scheme used in Singapore, India, and other developing countries. • Both the employee and employer contribute to a fund that aims to provide financial support to the employee when they reach retirement. • A provident fund is managed by the government, with set minimum and maximum contribution levels. Contributions and Withdrawals Each national provident fund sets its own minimum and maximum contribution levels for workers and employers. Minimum contributions can vary depending on a worker’s age. Some funds allow individuals to contribute extra to their benefit accounts, and for employers to also do so, to further benefit their workers. Where some provident funds differ from Social Security is that they are held in individual accounts instead of a group account. With such provident funds, the ownership resembles the arrangements with a U.S. 401(k). However, unlike a 401(k), where the individual determines how the money is invested, the government makes the investment decisions instead.

provident fund in Hindi

1. Employees' Provident Fund Organisation of India कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2. Public Provident Fund (India) सार्वजनिक भविष्य निधि 3. All the Provident Fund, Employees Provident Fund, National Fund has been kept in this Fund under the control of Director. All the Funds from the world are also deposited in this fund. - अनु 266 इसका वर्णन भी करता है वह धन जिसे भारत सरकार कर एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋण के अलावा एकत्र करे भारत की लोकनिधि कहलाती है कर्मचारी भविष्य निधि को भारत की लोकनिधि मे जमा किया गया है यह कार्यपालिका के अधीन निधि है इससे व्यय धन महालेखानियंत्रक द्वारा जाँचा जाता है अनु 266 राज्यॉ की लोकनिधि का भी वर्णन करता है 4. All the Provident Fund, Employees Provident Fund, National Fund has been kept in this Fund under the control of Director. All the Funds from the world are also deposited in this fund. - अनु 266 इसका वर्णन भी करता है वह धन जिसे भारत सरकार कर एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋण के अलावा एकत्र करे भारत की लोकनिधि कहलाती है कर्मचारी भविष्य निधि को भारत की लोकनिधि मे जमा किया गया है यह कार्यपालिका के अधीन निधि है इससे व्यय धन महालेखानियंत्रक द्वारा जाँचा जाता है अनु 266 राज्यॉ की लोकनिधि का भी वर्णन करता है 5. Sure , you could say , the small investor entrusting his money to the Public Provident Fund , the Kisan Vikas Patra or the National Savings Certificates has been hit badly-especially the retired folks-considering that the current rate of inflation -LRB- WPI -RRB- is over 8 per cent . बेशक आप कह सकते हैं कि छोटे निवेशक-खासकर सेवानिवृत्त व्यैक...

क्या है GPF? PF और PPF से कैसे है अलग

सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) पर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी है. पहले यह 7.6 फीसदी थी. अब सवाल यह है कि GPF आखिर है क्या और क्या इसका लाभ हर तरह के इंप्लॉई को मिलता है. साथ ही यह प्रोविडेंट फंड (PF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) से किस तरह अलग है. आइए आपको देते हैं इन्हीं सवालों के जवाब- क्या है GPF? GPF एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है लेकिन यह हर तरह के इंप्लॉइज के लिए नहीं होता है. GPF का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के वक्त. इसका फायदा लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जीपीएफ में डालना होता है. सरकारी कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए जीपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है. कैसे करता है काम? GPF अकाउंट में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में एक निश्वित वक्त तक योगदान देना होता है. अकाउंट होल्डर GPF खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकता है. अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है, वहीं अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है. GPF से लोन लेने की भी सुविधा है और खास बात यह है कि लोन ब्याज मुक्त होता है. कोई कर्मचारी अपने पूरे करियर में कितनी ही बार GPF से लोन ले सकता है यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है. PF, PPF से कैसे अलग PF अकाउंट किसी भी इंप्लॉई का हो सकता है. फिर वह सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट. इसे इंप्लॉयर द्वारा खोला जाता है और इंप्लॉई व इंप्लॉयर दोनों की ओर से 12-12 फीसदी का योगदान दिया जाता है. इंप्लॉयर के 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी इंप्लॉई की पेंशन में जाता है. इंप्लॉई अपने PF फंड को जरूरत पड़ने पर...

provident fund in Hindi

1. Employees' Provident Fund Organisation of India कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2. Public Provident Fund (India) सार्वजनिक भविष्य निधि 3. All the Provident Fund, Employees Provident Fund, National Fund has been kept in this Fund under the control of Director. All the Funds from the world are also deposited in this fund. - अनु 266 इसका वर्णन भी करता है वह धन जिसे भारत सरकार कर एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋण के अलावा एकत्र करे भारत की लोकनिधि कहलाती है कर्मचारी भविष्य निधि को भारत की लोकनिधि मे जमा किया गया है यह कार्यपालिका के अधीन निधि है इससे व्यय धन महालेखानियंत्रक द्वारा जाँचा जाता है अनु 266 राज्यॉ की लोकनिधि का भी वर्णन करता है 4. All the Provident Fund, Employees Provident Fund, National Fund has been kept in this Fund under the control of Director. All the Funds from the world are also deposited in this fund. - अनु 266 इसका वर्णन भी करता है वह धन जिसे भारत सरकार कर एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋण के अलावा एकत्र करे भारत की लोकनिधि कहलाती है कर्मचारी भविष्य निधि को भारत की लोकनिधि मे जमा किया गया है यह कार्यपालिका के अधीन निधि है इससे व्यय धन महालेखानियंत्रक द्वारा जाँचा जाता है अनु 266 राज्यॉ की लोकनिधि का भी वर्णन करता है 5. Sure , you could say , the small investor entrusting his money to the Public Provident Fund , the Kisan Vikas Patra or the National Savings Certificates has been hit badly-especially the retired folks-considering that the current rate of inflation -LRB- WPI -RRB- is over 8 per cent . बेशक आप कह सकते हैं कि छोटे निवेशक-खासकर सेवानिवृत्त व्यैक...

Provident Fund: Definition, How It Works for Retirement

Workers give a portion of their salaries to the provident fund and employers must contribute on behalf of their employees. The money in the fund is then held and managed by the government and eventually withdrawn by retirees or, in certain countries, their surviving families. In some cases, the fund also pays out to the disabled who cannot work. • A provident fund is a compulsory, government-managed retirement savings scheme used in Singapore, India, and other developing countries. • Both the employee and employer contribute to a fund that aims to provide financial support to the employee when they reach retirement. • A provident fund is managed by the government, with set minimum and maximum contribution levels. Contributions and Withdrawals Each national provident fund sets its own minimum and maximum contribution levels for workers and employers. Minimum contributions can vary depending on a worker’s age. Some funds allow individuals to contribute extra to their benefit accounts, and for employers to also do so, to further benefit their workers. Where some provident funds differ from Social Security is that they are held in individual accounts instead of a group account. With such provident funds, the ownership resembles the arrangements with a U.S. 401(k). However, unlike a 401(k), where the individual determines how the money is invested, the government makes the investment decisions instead.

क्या है GPF? PF और PPF से कैसे है अलग

सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) पर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी है. पहले यह 7.6 फीसदी थी. अब सवाल यह है कि GPF आखिर है क्या और क्या इसका लाभ हर तरह के इंप्लॉई को मिलता है. साथ ही यह प्रोविडेंट फंड (PF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) से किस तरह अलग है. आइए आपको देते हैं इन्हीं सवालों के जवाब- क्या है GPF? GPF एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है लेकिन यह हर तरह के इंप्लॉइज के लिए नहीं होता है. GPF का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के वक्त. इसका फायदा लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जीपीएफ में डालना होता है. सरकारी कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए जीपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है. कैसे करता है काम? GPF अकाउंट में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में एक निश्वित वक्त तक योगदान देना होता है. अकाउंट होल्डर GPF खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकता है. अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है, वहीं अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है. GPF से लोन लेने की भी सुविधा है और खास बात यह है कि लोन ब्याज मुक्त होता है. कोई कर्मचारी अपने पूरे करियर में कितनी ही बार GPF से लोन ले सकता है यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है. PF, PPF से कैसे अलग PF अकाउंट किसी भी इंप्लॉई का हो सकता है. फिर वह सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट. इसे इंप्लॉयर द्वारा खोला जाता है और इंप्लॉई व इंप्लॉयर दोनों की ओर से 12-12 फीसदी का योगदान दिया जाता है. इंप्लॉयर के 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी इंप्लॉई की पेंशन में जाता है. इंप्लॉई अपने PF फंड को जरूरत पड़ने पर...

कर्मचारी पेंशन योजना: EPS क्या है, कितनी मिलेगी पेंशन, कैसे निकालें ईपीएस से पैसे?

लोग अक्सर EPF और EPS के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, और दोनों को एक समझने की गलती करते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि EPS क्या है, ईपीएस में कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है, EPS से आपको कितनी पेंशन मिलेगी (Pension under EPS) और आप EPS अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं (How to withdrawal Money from EPS Account)। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायर्मेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है, जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो (जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो)। EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते थे। नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 प्रतिशत का समान योगदान करते हैं। हालांकि, कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता/ कंपनी के शेयर का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में और 3.67 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ में जाता है। Employees Pension Scheme: योग्यता शर्तें • कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: आप EPFO के सदस्य होने चाहिए • आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो • आप 58 साल के हों • 50 वर्ष की आयु होने पर आप ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो कम होगी • आप दो साल (60 साल की उम्र तक) के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकते है...