तम्बाकू नियंत्रण पर चित्र

  1. {तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत मुख्य धाराएं और उनसे संबंधित कार्रवाई
  2. तम्बाकू नियंत्रण को लेकर निबंध व चित्रकला स्पर्धा
  3. तम्बाकू नियंत्रण : सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माना
  4. विश्व तंबाकू निषेध दिवस
  5. विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023, तम्बाकू का प्रभाव
  6. 40+ तम्बाकू छोड़ो पर स्लोगन
  7. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)


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{तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत मुख्य धाराएं और उनसे संबंधित कार्रवाई

धनबाद } डीबी स्टार कोयलांचलकी पुलिस ने पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीते एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। जबकि कभी-कभार सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यह हालत उस शहर की है, जहां भीड़भाड़ वाली लगभग हर जगह पर स्मोकर्स और शराबियों का झुंड दिख जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकने के लिए पुलिस को पूरा अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आंकड़े पुलिसिया सुस्ती की गवाही दे रहे हैं। धनबाद का स्टेशन रोड, कचहरी रोड, जेल रोड, एलसी रो {तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत मुख्य धाराएं और उनसे संबंधित कार्रवाई- {धारा - 4 मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध को लेकर है। जुर्माना - नियमों को तोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना। {धारा - 5 मुख्य रूप से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध से जुड़ा है। जुर्माना- नियमों को तोड़ने पर पहली दफा एक हजार रुपए दोवर्ष की सजा का प्रावधान है। दूसरी दफा पांच हजार रुपए का जुर्माना और पांच वर्ष की कैद का प्रावधान है। {धारा - 6 नाबालिग एवं शैक्षिक संस्थानों के आसपास बिक्री करने या उपयोग करने पर प्रतिबंध से जुड़ा है। जुर्माना - 200 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। {धारा - 7, 8, 9 - बगैर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा है। {जुर्माना -क - विनिर्माता { पहला अपराध - नियमों को तोड़ने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है। दूसरी दफा नियमों को तोड़ने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना या पांच साल की सजा का प्रावधान है। {-बिक्री या खुदरा बिक्री पहले अपराध में नियमों को तोड़ने पर एक हजार से रुपए का जुर्म...

तम्बाकू नियंत्रण को लेकर निबंध व चित्रकला स्पर्धा

सेठ चम्पालाल सागरमल कोठारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजसमंद की ओर से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के 51 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। चित्र कला प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय व निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को केलक्यूलेटर, नोट बुक व अन्य पारितोषिक वितरण किया। कार्यक्रम प्रभारी डेंटल असिस्टेंट राजसमंद ने नशा मुक्ति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रतियोगिता के दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्य रामेश्वरलाल आमेटा, वरिष्ठ व्याख्याता मोतीलाल खटीक, हरिराम बैरवा, शंकरलाल मीणा आदि ने कार्यक्रम पर विचार व्यक्त किए। नाथद्वारा| उपखण्ड स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता सोमवार को श्री गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बड़ा बाजार में हुई। प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग का विषय म्हारो राजस्थान और सीनियर वर्ग का विषय विविधता में एकता रखा गया। प्राचार्य लीना भट्ट ने बताया कि प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में श्रीजी पब्लिक स्कूल की जाह्नवी जैन प्रथम, सनराइज अकेडमी के छात्र प्रतीक शर्मा दूसरे स्थान पर, एसबीएस स्कूल के छात्रा हर्षा सालवी तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह सीनियर वर्ग में राबाउमावि की छात्रा पूजा प्रजापत, सनराइज अकेडमी की छात्रा छवि धोखा, श्रीजी पब्लिक स्कूल के छात्र वैभव सनाढ्य क्रमश पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। डाइट प्राध्यापक पंकज सनाढ्य, कृष्णकांत पुरोहित, सीनियर वर्ग के निर्णायक रहे। उप प्रधानाचार्य राजेश कुमार व आर्टिस्ट मनीष शर्मा जूनियर वर्ग के निर्णायक रहे। शहर के दिव्यांग दिव्यम सनाढ्य ने इंदौर में आयोजित 25वीं राष्...

तम्बाकू नियंत्रण : सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माना

बालाघाट। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में तम्बाकू नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सम्भागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार के द्वारा अधिकारियों को तम्बाकू से होने वाले गंभीर परिणामों एवं जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान को तम्‍बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए जानकरीं दी गई। यह कार्यशाला स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, परिवहन, सड़क, बिजली विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर पंचायत, खाद्य विभाग एवं जनपद पंचायत आदि विभाग प्रमुख व अधिकारियों द्वारा तंबाकू नियंत्रण एवं कोटपा कानून प्रभावी का क्रियान्वयन करने आयोजित की गई। कार्यशाला में 80 से 90 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए सतत रूप से कार्य करने एवं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर कोटपा कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की सलाह दी। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान करने वालों पर भी जुर्माना करने और सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाने के लिए कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज पांडेय ने जिले में सभी सार्वजनिक स्थानों पर जुर्माना करने हेतु जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति को सक्रिय करने का आश्वासन दिया। कार्यशाला में बताया गया कि तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान के कारण कैंसर से 12 से 13 लाख मौत भारत में हो रही है। मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सम्भागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार द्वारा अधिकारियों को तम्बाखू से होने वाले गंभीर परिणामों की जानकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से द...

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

वर्ल्ड नो टोबैको डे 2019 थीम: टोबैको एंड लंग हेल्थ तम्बाकू के हानिकारक और घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, तम्बाकू के उपयोग से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने और किसी भी रूप में तम्बाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम "तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य" लोगों के फेफड़ों के स्वास्थ्य पर तंबाकू के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें कैंसर से लेकर पुरानी सांस की बीमारी शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य तम्बाकू के उपयोग को कम करने और तम्बाकू नियंत्रण के लिए संघर्ष करने के प्रभावी तरीकों की वकालत करते हुए कार्रवाई का आह्वान करना भी है। • सार्वजनिक मार्च और प्रदर्शन, अक्सर ज्वलंत बैनरों के साथ। • विज्ञापन अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम। • लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं ताकि लोगों को धूम्रपान बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। • विशेष स्थानों या विज्ञापनों के प्रकारों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना। • तंबाकू विरोधी प्रचारकों के लिए बैठक पृष्ठभूमि तम्बाकू निकोटियाना पौधों की ताजी पत्तियों का उत्पाद है। इसका उपयोग आध्यात्मिक समारोहों में सहायता और मनोरंजक दवा के रूप में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी लेकिन जीन निकोट द्वारा इसे यूरोप में पेश किया गया था French 1559 में पुर्तगाल में राजदूत। यह जल्दी से लोकप्रिय और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल बन गया। चिकित्सा अनुसंधान ने 1900 के दौरान यह स्पष्ट किया कि तंबाकू के उपयोग से दिल के दौरे, स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), वातस्फीति और कैंसर के कई रूपों सहित कई बीमा...

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023, तम्बाकू का प्रभाव

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग तम्बाकू का किसी ना किसी रुप में प्रयोग कर रहे हैं। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि कई रुपों में वो अपने शरीर में इस जहर को घोल रहे हैं। आज विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू की गिरफ्त में आ गया है। लोग जाने-अनजाने में स्वंय ही अपनी मौत को न्यौता दे रहे हैं। तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है लोगों को तम्बाकू से दूर कर उन्हें फिर से नई जिंदगी देना। तंबाकू में अत्याधिक नशे की आदत डालने वाला निकोटीन नामक पदार्थ होता है। निकोटीन आपको कुछ समय के लिए बेहत्तर महसूस कराता हैं, लेकिन इसका लंबे समय तक उपयोग, आपके हृदय, फेफड़े और पेट के साथ-साथ आपके तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता हैं। एक अवधि के बाद, व्यक्ति का शरीर, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर निकोटीन का आदी हो जाता है तथा अंत में व्यक्ति गंभीर स्वास्थ्यगत समस्याओं से पीड़ित हो जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के जरिए लोगों को तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के प्रति अवगत कराया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तम्बाकू उपयोग के प्रभाव और व्यक्तिगत तम्बाकू निर्भरता को कम करने के लिए ध्यान देने के लिए समर्पित कार्यक्रम है। आज तंबाकू से हो रही हानी के देखते हुए दुनिया भर के सभी देशों की सरकारें तम्बाकू उत्पादों पर सख्त नियम लागू कर रही हैं। विश्व तंबाकू दिवस हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। 2006 डब्लूएनटीडी के लिए वैश्विक विषय "तंबाकू: घातक रूप से किसी भी रूप में या छेड़छाड़" है, 2007 में थीम धूम्रपान मुक्त वातावरण पर केंद्रित थी। 2008 में विश्व नो तंबा...

40+ तम्बाकू छोड़ो पर स्लोगन

तंबाकू एक नशीला पदार्थ है जिसकी लत पर लग जाने के बाद इसे छोड़ना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता है. इसलिए तंबाकू का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और इसका सेवन करने वाले को छोड़ने को कहें. सभी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमने तंबाकू छोड़ने पर स्लोगन लिखे है. तंबाकू छोड़ने के लिए हर साल 31 मई को World No-Tobacco Day का आयोजन किया जाता है. विषय-सूची 1 • • • Best Anti Tobacco Slogans in Hindi (1) तंबाकू हटाओ, जीवन बचाओ (2) देश को बचाना है, तंबाकू को हटाना है (3) तंबाकू है बीमारियों का घर मुंह में डालकर देते हो मौत को दावत (4) अपना नहीं तो परिवार का ख्याल करो तंबाकू छोड़कर, सबका कल्याण करो (5) तंबाकू से नाता तोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो (6) अपनी सेहत का ख्याल करो तंबाकू से मत करो लगाव (7) जिंदगी बनाना है खुशहाल तो छोड़ दो तंबाकू गुटखा और पान मसाला (8) सेहत का खजाना है शुद्ध शाकाहारी खाना तंबाकू तो है बीमारियों का मसाला (9) तंबाकू है धन की बर्बादी दे जाता है बीमारी और तंगहाली (10) तंबाकू है शैतान घर करता बर्बाद, ले लेता है जान (11) तंबाकू से जल्दी निकलेंगे प्राण मत करो तंबाकू का पान (12) हम सब ने यह ठाना है तंबाकू को जड़ से मिटाना है (13) जितने का तुम तंबाकू खाते, उतने का दान करो अपनी नहीं तो किसी और की जिंदगी बनाओ (14) जो तंबाकू का सेवन करते वो अपने हाथ अपनी जान लेते No Tobacco Day Slogans in Hindi (15) तंबाकू का नशा, जीवन का नाश (16) जो करेगा तंबाकू से दोस्ती उसकी जीवन से होगी दुश्मनी (17) तंबाकू नहीं है सस्ता जो खाएगा वो मौत से कीमत चूकाएगा (18) तंबाकू – गुटखा से दूरी बनाओ बीमारियों से मुक्ति पाओ (19) अगर गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाओगे तो खांसते-हांफ्ते, दर्द भरी जिंद...

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)

सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 धारा 4 – सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को 60 सेमी x 30 सेमी बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। धारा 5 – तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को 60 सेमी x 45 सेमी का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें तम्बाकू के कारण कैंसर होते हैं। उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये जुर्माना या 10-5 साल की कैद हो सकती है धारा 6(क) – 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। दुकानों को बोर्ड दिखाना चाहिए कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री 18 वर्ष से कम है। धारा 6(ख) – शिक्षा संस्थान के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय है। उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।