वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या

  1. BJP ने 2019 में 105 लोकसभा सीटें जीतीं, जो 2014 में 42 थी, 2024 के लिए इसके क्या हैं मायने
  2. [Solved] लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?
  3. वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या 2018?
  4. राष्ट्रिय सभा (नेपाल)
  5. भारतीय संसद
  6. लोकसभा के बारे में वर्तमान चर्चाएँ
  7. भारतीय संसद
  8. [Solved] लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?
  9. राष्ट्रिय सभा (नेपाल)
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BJP ने 2019 में 105 लोकसभा सीटें जीतीं, जो 2014 में 42 थी, 2024 के लिए इसके क्या हैं मायने

नई दिल्ली: 2019 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 105 सीटों पर 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की—2014 की तुलना में 63 सीटें अधिक—जो दर्शाता है कि विपक्षी दलों के सामने 2024 के आम चुनावों में चुनौती कितनी बड़ी है. 23 जून को 18 विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने वाली है ताकि आगामी चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए एकीकृत रणनीति बनाने की कोशिश की जा सके. दिप्रिंट ने 2014 और 2019 के चुनावों में उम्मीदवारों की जीत के अंतर का विश्लेषण किया है. 2019 में 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले 236 उम्मीदवारों में से 164 भाजपा के थे. तीन लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले 131 में से 105 भाजपा के थे—शेष 26 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के 10, कांग्रेस के पांच और बाकी अन्य उम्मीदवार शामिल थे. भाजपा के उम्मीदवारों ने 44 सीटों पर 4 लाख से अधिक मतों से और 15 सीटों पर 5 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की. लोकनीति के प्रोफेसर और सह-निदेशक संजय कुमार ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) में एक शोध कार्यक्रम दिप्रिंट से कहा, “निकटतम प्रतिद्वंद्वी (कांग्रेस) का वोट शेयर 2019 में 2014 की तरह ही रहा, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया. इसलिए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा के अधिकतर सांसद बड़े अंतर से (2024 में) भी जीतेंगे. अलग-अलग राज्यों में अधिक उम्मीदवारों के बड़े अंतर से जीतने की भी उम्मीद होगी.” अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सह...

[Solved] लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है। Key Points • लोक सभा को लोगों का सदनके रूप में भी जाना जाता है और यह भारतीय संसद का निचला सदन है। • भारत के संविधान में उल्लेख है कि लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सदस्य चुने जा सकते हैं। • लोक सभा सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिस चुनाव सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। • लोकसभा चुनाव में कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र भाग लेते हैं। • वर्तमान में, संसद में लोकसभा की ताकत 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से संबंधित हैं। • लोकसभा सदस्य की योग्यता आवश्यकताओं में शामिल हैं: वह न्यूनतम 25 वर्ष की आयु वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से से चुनाव के लिए नामांकित होना चाहिए और शैक्षिक रूप से योग्य होना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है। Additional Information • राज्य सभा को " बुजुर्गों का सदन" के रूप में भी जाना जाता है और यह भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। • राज्यसभा का हिस्सा बनने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। • वर्तमान में, 245 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष श्रेणी के सदस्य हैं।

वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या 2018?

वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या 545 है। जिनमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्यक्षेत्रों से और दो सदस्य राष्ट्रपति द्यारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इण्डियन-समुदाय से हैं। जबकि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघशासित प्रदेशों से एवं 2 सदस्य एंग्लो-इण्डियन होते है। Tags :

राष्ट्रिय सभा (नेपाल)

आउने निर्वाचन वि.सं. २०८० (तृतीय तह); वि.सं. २०८२ (प्रथम तह); वि.सं. २०८४ (द्वितिय तह) बैठक स्थल वेबसाइट राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ; हरेक दुई वर्षमा सदनका एक-तिहाई सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदछ। इतिहास [ ] राष्ट्रिय सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्‍यो। महासभा [ ] वि.सं. २०१६ देखि २०१८ को बीचमा महासभा नेपाल अधिराज्यको संसदको माथिल्लो सदन थियो। वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, धारा १) वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो। राष्ट्रिय पञ्चायत [ ] वि.सं. २०१९ पौष १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ द्वारा राजा महेन्द्रले सदस्यता [ ] राष्ट्रियसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ। • देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः • नेपालको नागरिक, • पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, • कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, र • कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। (“लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।) • कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन। • निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्त...

भारतीय संसद

बैठक स्थान जालस्थल .nic .in संविधान भारतीय संसद संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। अनुक्रम • 1 इतिहास व व्युत्पत्ति • 2 संसद की भूमिका • 2.1 राष्ट्रपति • 2.2 राज्यसभा • 2.3 लोक सभा • 2.4 मंत्रिपरिषद • 3 संसद और सरकार • 4 संसद सदस्यों का चुनाव • 4.1 पात्रता • 4.2 चुनाव संबंधी विवाद • 5 संसद के सत्र और बैठकें • 5.1 राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण • 5.2 संसद के सत्र • 5.3 राष्ट्रपति का अभिभाषण • 5.4 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव • 6 कार्यक्रम और प्रक्रिया • 6.1 संसद में प्रश्न पूछना • 6.2 शून्यकाल • 6.3 संसद में जनहित के मामले • 6.4 भाषा • 7 संसद में बजट • 7.1 लेखानुदान • 8 विधायिक प्रक्रिया • 9 संसदीय विशेषाधिकार • 10 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते • 11 संसद परिसर • 12 इन्हें भी देखें • 13 सन्दर्भ • 14 बाहरी कड़ियाँ • 14.1 अन्य शब्दावलियाँ इतिहास व व्युत्पत्ति मध्य युग में आकर संसद सभा और समिति जैसी संस्थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास रूक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती-जीतती रहीं। शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक और कश्मीर से कन्य...

लोकसभा के बारे में वर्तमान चर्चाएँ

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भारतीय संसद

बैठक स्थान जालस्थल .nic .in संविधान भारतीय संसद संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। अनुक्रम • 1 इतिहास व व्युत्पत्ति • 2 संसद की भूमिका • 2.1 राष्ट्रपति • 2.2 राज्यसभा • 2.3 लोक सभा • 2.4 मंत्रिपरिषद • 3 संसद और सरकार • 4 संसद सदस्यों का चुनाव • 4.1 पात्रता • 4.2 चुनाव संबंधी विवाद • 5 संसद के सत्र और बैठकें • 5.1 राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण • 5.2 संसद के सत्र • 5.3 राष्ट्रपति का अभिभाषण • 5.4 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव • 6 कार्यक्रम और प्रक्रिया • 6.1 संसद में प्रश्न पूछना • 6.2 शून्यकाल • 6.3 संसद में जनहित के मामले • 6.4 भाषा • 7 संसद में बजट • 7.1 लेखानुदान • 8 विधायिक प्रक्रिया • 9 संसदीय विशेषाधिकार • 10 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते • 11 संसद परिसर • 12 इन्हें भी देखें • 13 सन्दर्भ • 14 बाहरी कड़ियाँ • 14.1 अन्य शब्दावलियाँ इतिहास व व्युत्पत्ति मध्य युग में आकर संसद सभा और समिति जैसी संस्थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास रूक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती-जीतती रहीं। शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक और कश्मीर से कन्य...

[Solved] लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है। Key Points • लोक सभा को लोगों का सदनके रूप में भी जाना जाता है और यह भारतीय संसद का निचला सदन है। • भारत के संविधान में उल्लेख है कि लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सदस्य चुने जा सकते हैं। • लोक सभा सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिस चुनाव सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। • लोकसभा चुनाव में कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र भाग लेते हैं। • वर्तमान में, संसद में लोकसभा की ताकत 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से संबंधित हैं। • लोकसभा सदस्य की योग्यता आवश्यकताओं में शामिल हैं: वह न्यूनतम 25 वर्ष की आयु वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से से चुनाव के लिए नामांकित होना चाहिए और शैक्षिक रूप से योग्य होना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है। Additional Information • राज्य सभा को " बुजुर्गों का सदन" के रूप में भी जाना जाता है और यह भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। • राज्यसभा का हिस्सा बनने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। • वर्तमान में, 245 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष श्रेणी के सदस्य हैं।

राष्ट्रिय सभा (नेपाल)

आउने निर्वाचन वि.सं. २०८० (तृतीय तह); वि.सं. २०८२ (प्रथम तह); वि.सं. २०८४ (द्वितिय तह) बैठक स्थल वेबसाइट राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ; हरेक दुई वर्षमा सदनका एक-तिहाई सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदछ। इतिहास [ ] राष्ट्रिय सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्‍यो। महासभा [ ] वि.सं. २०१६ देखि २०१८ को बीचमा महासभा नेपाल अधिराज्यको संसदको माथिल्लो सदन थियो। वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, धारा १) वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो। राष्ट्रिय पञ्चायत [ ] वि.सं. २०१९ पौष १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ द्वारा राजा महेन्द्रले सदस्यता [ ] राष्ट्रियसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ। • देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः • नेपालको नागरिक, • पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, • कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, र • कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। (“लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।) • कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन। • निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्त...

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