प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम

  1. FY22 में फसल बीमा के क्लेम में आई 48 फीसदी की गिरावट, क्या है वजह
  2. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखे
  3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम प्रोसेस
  4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम यहां से प्राप्त करें
  5. 50212 किसानों को मिला 27.92 करोड़ रुपए बीमा क्लेम
  6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट 2023: ऑनलाइन आवेदन


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FY22 में फसल बीमा के क्लेम में आई 48 फीसदी की गिरावट, क्या है वजह

नई दिल्ली. खेती में किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY) शुरू हुई थी. वहीं, आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद, पीएमएफबीवाई के माध्यम से भुगतान किए गए कुल क्लेम में 2021-22 में 48.77 फीसदी की कमी आई है. सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. 2021-22 में 8.32 करोड़ बीमा क्लेम के एवज में 13,728.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. यह राशि 2020-21 में 6.23 करोड़ आवेदनों के लिए भुगतान किए गए 20,425.01 करोड़ रुपये से कम है. स्कीम में कमियां कम भुगतान का मुख्य कारण एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कीम में कमियां कम भुगतान का मुख्य कारण हैं. मनीकंट्रोल से बातचीत में फूड और ट्रेड पॉलिसी एनालिस्ट देविंदर शर्मा ने कहा, ”योजना में एनरोलमेंट बैंकों के माध्यम से किया जाता है और यह बढ़ सकता है. लेकिन क्लेम को या तो खारिज कर दिया जाता है या उन्हें पूरा होने में इतना समय लगता है कि कई किसान योजना से उम्मीद खो देते हैं.” इंपैनल्ड बीमा कंपनियों द्वारा एक मल्टी-एजेंसी फ्रेमवर्क के माध्यम से लागू पीएमएफबीवाई केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के गाइडेंस में इंपैनल्ड बीमा कंपनियों द्वारा एक मल्टी-एजेंसी फ्रेमवर्क के माध्यम से लागू की गई है. किसी राज्य के लिए लागू करने वाली कंपनी का चयन उसकी सरकार द्वारा एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है. पीएमएफबीवाई का इस्तेमाल बीमा कंपनियों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए आलोचकों का कहना है कि किसानों की मदद करने वाली योजना होने के बावजूद पीएमएफबीवाई का इस्तेमाल बीमा कंपनियों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है. कृषि अर्थशास्त्री अवनीश कुमार ने कहा, ”किसान और सरकार बीमा कंप...

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखे

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम प्रोसेस

अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और अलग-थलग पड़े खेतों में बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने जैसे स्थानीय जोखिमों से होने वाली हानि/क्षति. i. अगर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी स्थानीयकृत आपदा/संकट जैसे कि भूस्खलन, ओलावृष्टि, बाढ़, बादल फटने और अलग-थलग खेत या प्लॉट में बिजली गिरने से प्राकृतिक आग लगने की वजह से फसल की क्षति होती है, तो इस स्थानीय आपदा के लिए किसान क्लेम कर सकता है. II. पात्रता मापदंड: केवल वे किसान, जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान किया है/जिनके अकाउंट से प्रीमियम की राशि काटी गई है, अपनी क्षति का क्लेम कर सकते हैं. ध्यान दें: इंश्योर्ड आपदा के घटित होने पर, निर्धारित सम इंश्योर्ड के अनुसार खर्च की अधिकतम राशि का भुगतान किया जाएगा. स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रीमियम सब्सिडी (पहली किस्त) के प्राप्त होने के बाद ही कवर के तहत भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा डिस्बर्स किया जाएगा III. नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया: किसान को नुकसान के 72 घंटे के अंदर हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर इसके बारे में बताना ज़रूरी है और जानकारी में सर्वे नंबर के अनुसार इंश्योर्ड फसल के विवरण के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र का पूरा विवरण देना ज़रूरी है. किसान को क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए भरे हुए क्लेम फॉर्म के साथ आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट भी प्रदान करना है. नुकसान का आकलन करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और निर्धारित समय-सीमा के अंदर नुकसान का आकलन किया जाएगा. इसके बाद लॉस असेसमेंट रिपोर्ट के फाइनल होने के बाद क्लेम सेटल किया जाएगा. ध्यान दें: युद्ध और परमाणु जोखिम से उत्पन्न होने वाली हानि, दुर्भावनापूर्ण झति और अन्य निवारण योग्य जोखिम को शामि...

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Disclaimer: प्रिय पाठकों jksdma.org में आपका स्वागत है, jksdma.org एक निजी वेबसाइट है, इसका संबध किसी भी सरकार या सरकारी संस्था से नहीं है। यहां पर हमारी टीम सरकारी योजना से संबधित आर्टिकल पब्लिश करती है, जिसका उदेश्य पाठको तक सरकारी योजना से संबधित सही व सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना है। यहां पर हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सूचनाओं को संबधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट, न्यूज़ पेपर एवं इंटरनेट से ली जाती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप योजना से संबधित अपना अंतिम निर्णय लेने से पूर्व आधिकारिक वेबसाइट को अवश्य विजिट करें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम यहां से प्राप्त करें

राजस्थान में मौसम की विपरीत परिस्थितियों से वर्तमान में भारी बारिश के कारण फसल खराब होने की स्थिति बनी हुई है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Rajasthan के फसल बीमा कंपनियों द्वारा फसल के खराब हो जाने पर फसल बिमा योजना प्र्दान किये जाने का प्रावधान शुरू हो गया है। खराब फसल का मुआवजा कैसे प्राप्त करें? एवं बिमा के लिए कैसे आवेदन करें इन सब बातों की संपूर्ण जानकारी को आज इस आर्टिकल में डिसकस किया गया है। सभी किसान भाई आज के इस आर्टिकल Rajasthan Fasal Bima Yojana List को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 7 फसल बीमा क्लेम कैसे देखें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम Rajasthan राजस्थान राज्य में मौसम खराब हो जाने के कारण एवं विपरीत परिस्थितियों के कारण फसल को नुकसान पहुंचा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खराब फसल की बर्बादी के लिए काश्तकारों को 72 घंटे की समय सीमा के अंदर अपने संबंधित जिले में कार्य करने वाली बीमा कंपनी को फसल के खराब हो जाने की सूचना देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम की विपरीत परिस्थितियां जैसे ओलावृष्टि व फसल में पानी भर जाने के कारण खराब हो जाना से विनीत फसल में हुए नुकसान को सरकार द्वारा किसान को मुआवजे के तौर पर राशि प्रदान की जाएगी। Rajasthan Fasal Muavja 2023 बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से किसान अपनी खराब हुई फसल की जानकारी को 72 घंटे के भीतर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सूचित करेगा जिसके बाद बीमा कंपनी फसल का जायजा लेगी। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वह समय सीमा के अंदर निर्धारित टोल फ्री नंबर पर खराब हुई फसल की जानकारी अवश्य प्रदान करें। Rajasthan Fasal Bima Yojana List इन सब कार्यों के अलावा ...

50212 किसानों को मिला 27.92 करोड़ रुपए बीमा क्लेम

साल 2021 के खरीफ में हुए नुकसान के एवज में प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ ही मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत किसानों को राशि मंगलवार को जारी कर दी गई। दतिया जिले में 50212 किसानों को खरीफ-2021 में हुए नुकसान पर 27 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक बीमा का क्लैम मिला जबकि मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में कुल 7423 किसानों में से 6225 किसानों को 7 करोड़ 95 लाख 45 हजार रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के बैंक खातों में पहुंची। ब्याज माफी की राशि दो लाख रुपए तक के अल्पकालीन एवं मध्य कालीन परिवर्तित ऋण धारक किसानों को दी गई। मुख्य कार्यक्रम राजगढ़ जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माैजूदगी में हुआ जबकि जिला स्तर पर कार्यक्रम वृंदावन वाटिका में हुआ जिसमें प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सांसद संध्या राय, भांडेर विधायक रक्षा सिरोनिया, कलेक्टर संजय कुमार और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार जिला सहकारी बैंक में 7423 किसानों पर 11 करोड़ 46 लाख 72 हजार रुपए ऋण मूलधन है। इन पर 9 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए ब्याज है। मुख्यमंत्री के ब्याज माफी की घोषणा करते ही बैंकों ने किसानों ने ब्याज माफ करने के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिए थे लेकिन सहकारी सोसायटियों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। जिले में 6227 किसानों ने ब्याज माफी के लिए आवेदन दिए। इनमें से मंगलवार को 6225 किसानों का 7 करोड़ 95 लाख 45 हजार रुपए ब्याज के रूप में माफ किया गया। 1198 किसान ऐसे हैं जो सोसायटियों को मिले ही नहीं। फसल बीमा और ब्याज माफी योजना का कार्यक्रम दोपहर एक बजे से निर्धारित था। इसके लिए किसानों को दोपहर 12 बजे बुला लिया गया। दोपहर ढाई बजे प्रभ...

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट 2023: ऑनलाइन आवेदन

प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद होने वाली फसलों पर बीमा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट 2022 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, बेनिफिशियरी लिस्ट, आवेदन की स्थिति एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें। Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • About Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के किसानों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा पड़ना ओले पड़ना आदि के कारण होने वाली बर्बाद फसलों पर बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारतीय कृषि बीमा कंपनी को सौंपी गई है। ‌ यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदाओं से नहीं बल्कि किसी और कारण खराब हुई है तो उसे यह बीमा राशि नहीं प्रदान की जाएगी। देश के जिन इच्छुक किसानों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है वह अब अपना नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। • केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए 8800 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है। • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसानों को ...