राहुल गांधी की सदस्यता

  1. Rahul Gandhi disqualified Live: राहुल गांधी की सांसदी गई, 5 बजे कांग्रेस की इमरजेंसी बैठक
  2. is rahul gandhi lok sabha membership is in danger after 2 years jail
  3. क्या राहुल गांधी की खत्म हो जाएगी लोकसभा सदस्यता? जानें क्या है वो नियम जिसको लेकर BJP हमलावर
  4. कोर्ट के स्टे से बहाल हो सकती है Rahul Gandhi की संसद सदस्यता कांग्रेस नेता के सामने अब ये हैं रास्ते
  5. Congress Protests At Red Fort Against Cancellation Of Rahul Gandhis Membership; Many Leaders In Custody
  6. राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब बंगला भी जाएगा
  7. क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है, जानिए क्यों और कैसे?


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Rahul Gandhi disqualified Live: राहुल गांधी की सांसदी गई, 5 बजे कांग्रेस की इमरजेंसी बैठक

Rahul Gandhi disqualified: सांसदी जाने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में कल प्रेस कांफ्रेंस करेंगे राहुल गांधी सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है. जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है. दरअसल, सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत ये फैसले लिया गया है. उधर, कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर इमरजेंसी बैठक भी की है. इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे. राहुल गांधी के समर्थन में आई जेडीयू Posted by :- akshay shrivastava JDU चीफ LALAN SINGH ने कहा है कि हड़बड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया, इससे स्प्ष्ट है कि केंद्र की बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. इसकी पूरी पटकथा बीजेपी ने लिखी है. सूरत की सत्र न्यायालय के अपील के लिए दिए गए एक महीने के समय को दरकिनार करते हुए आनन-फानन में भाजपा सरकार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है. काश केंद्र की सरकार 81 हजार करोड़ के कॉपरपोरेट घोटाले के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करती. संभव है इसकी जांच की मांग का खामियाजा राहुल ...

is rahul gandhi lok sabha membership is in danger after 2 years jail

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। सूरत की जिला अदालत ने 2019 के एक आपराधिक मानहानि केस में राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा को निलंबित रखते हुए ऊपरी अदालतों में जाने के विकल्प को आजमाने का मौका दिया। 2 साल की सजा होने के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या उनकी लोकसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है? जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक किसी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इसी कानून में राहत का भी प्रावधान है। नियम के मुताबिक, दोषी करार दिया गया जनप्रतिनिधि ऊंची अदालत में फैसले को चुनौती देता है, वहां उसकी अपील मंजूर होती है और दोष सिद्धि को या तो खत्म कर दिया जाता है या सजा कम कर दी जाती है तो सदस्यता बच जाएगी। नियम के मुताबिक, राहुल गांधी ऊंची अदालत में चुनौती देते हैं तो जब तक उनकी अपील पर निपटारा नहीं हो जाता है तब तक सदस्यता पर आंच नहीं आएगी। संसद में भी अपनी अपील का हवाला देकर वह तीन महीने की मोहलत ले सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी कानूनी विकल्पों को आजमाएगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही ऊपरी अदालत में याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील उपमन्यु हजारिका और मुहम्मद खान कहते हैं कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन अहम बात यह है कि सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखा गया है। हजारिका ने कहा, 'सजा निलंबन का मतलब है कि राहुल गांधी दोषी पाए ...

क्या राहुल गांधी की खत्म हो जाएगी लोकसभा सदस्यता? जानें क्या है वो नियम जिसको लेकर BJP हमलावर

डीएनए हिंदी: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के हाल ही में लंदन में दिए ‘भारत में लोकतंत्र पर क्रूर हमला’ वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी इसे विदेशी धरती से देश का अपमान बता रही है और राहुल गांधी से बिना शर्त माफी मांगने की मांग कर रही है. बीजेपी ने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की. अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में किसी भी सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है? आइये जानते क्या कहते हैं नियम. दरअसल,बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने2005 की घटना का जिक्र करते हुएलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है. दुबे ने कहा कि 2005 में 'कैश फॉर क्वेरी' स्कैंडल में भी संसद की विशेष समिति ने संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के आरोप में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी और बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था. बीजेपी सांसद ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 223 के तहत लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है. ये भी पढ़ें- क्या कहता है नियम 223? इस नियम के तहत सदस्य को किसी सदस्य या समिति द्वारा किए गए विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में संसद में स्पीकर की सहमति (नियम 22 के तहत) के साथ सवाल उठाने की इजाजत देता है. ऐसे मामले में आगे की जांच के लिए विशेषाधिकार समति की गठन किया जाता है और उसे जांच सौंपी जाती है. यह समित पूरे मामले की जांच और दोनों के पक्षों की बात सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और करीब 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देती है. अगर दोषी पाया जाता है तो लो...

कोर्ट के स्टे से बहाल हो सकती है Rahul Gandhi की संसद सदस्यता कांग्रेस नेता के सामने अब ये हैं रास्ते

कोर्ट के स्टे से बहाल हो सकती है Rahul Gandhi की संसद सदस्यता, कांग्रेस नेता के सामने अब ये हैं रास्ते जानेमाने संविधानविद सुभाष कश्यप कहते हैं कि राहुल गांधी की ओर से अधिसचूना रद करने और दोषसिद्धि पर रोक के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतरिम स्टे दे सकता है। कश्यप इंदिरा गांधी के मामले का हवाला देते हैं। माला दीक्षित, नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत से दो साल की कैद की सजा होने के बाद सांसदी से हाथ धोना पड़ा है। अब सबसे पहली चुनौती सदस्यता बहाल कराने की है। कानूनविदों का कहना है कि अगर अदालत राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा देती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी को हाई या सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़ा मंहगा कानूनविद ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी का आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न जाना भी बड़ी कानूनी चूक है। राहुल गांधी की ओर से इस केस में कानूनी भूलें की गयी हैं जिसका नतीजा आज की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन कहते हैं कि सदस्यता जाने का कारण दोषी ठहराया जाना और सजा होना है, ऐसे में अगर अपीलीय अदालत राहुल गांधी को बरी कर देती है तो उनकी अयोग्यता समाप्त हो जाएगी और सदस्यता बहाल हो जाएगी। सजा के परिणाम के कारण अयोग्यता की अधिसूचना निकली दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक से सदस्यता समाप्त करने वाली अधिसूचना भी स्वत: स्टे मानी जाएगी क्योंकि वह अधिसूचना परिणामी है यानी सजा के परिणाम के कारण अयोग्यता की अधिसूचना निकली है। तो दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक के बाद वह अधिसचूना भी स्टे समझी जाएगी। यह और बात है कि लक्षद्वीप के सांस...

Congress Protests At Red Fort Against Cancellation Of Rahul Gandhis Membership; Many Leaders In Custody

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में मंगलवार की शाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई. जानकारी के अनुसार कांग्रेस की तरफ से मशाल शांति मार्च निकाला गया था. लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने जुलूस को रोका दिया. जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिली. पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी मौक़े से नहीं हटे और वे बैरिकेड के पास धरने पर बैठ गए. इस दौरान सरकार के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाज़ी हुई. जानकारी के अनुसार टी एन प्रतापन, जेपी अग्रवाल, हरीश रावत और शक्ति सिंह गोहिल समेत क़रीब 100 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिरासत में लिए जाने के ख़िलाफ़ विरोध जताया. पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया. घटना को लेकरकांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया है कि हर कदम पर हमें रोकने और हमारी आवाज को दबाने की खोखली कोशिशें इस बात का सबूत है कि तानाशाह डरा हुआ है, घबराया हुआ है. हमारे सच से बौखलाया हुआ है. लेकिन हम किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे. तानाशाह हारेगा, लोकतंत्र की जीत होगी. हर कदम पर हमें रोकने और हमारी आवाज को दबाने की खोखली कोशिशें इस बात का सबूत है कि- तानाशाह डरा हुआ है, घबराया हुआ है। हमारे सच से बौखलाया हुआ है। लेकिन हम किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। तानाशाह हारेगा, लोकतंत्र की जीत होगी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बी.वी ने कहा है कि रात के करीब 10 बज रहे है! एक महिला सांसद और IYC की हमारी महिला पदाधिकारियों को दिल्ली पुलिस बिना किसी FIR के...

राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब बंगला भी जाएगा

लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है. इस मामले में सरकार आलोचना के दायरे में है कि सदस्यता खारिज करने और घर खाली कराने में उसने बेहद जल्दबाजी बरती और कि इस मामले में वह बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, ताकि उनका सबसे प्रमुख विरोधी संसद से बाहर रहे. इस मामले में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर लंबा चलेगा और इसकी छाया आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकती है. इस मामले में दो कानूनी पहलू हैं. पहला तो 2019 के लोकसभा चुनाव के राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा केस, जिसमें सूरत की अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और दो साल की कैद का आदेश दिया. दूसरा मामला इस फैसले के बाद, लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर है. मैं इस लेख में सिर्फ दूसरे मामले पर ध्यान केंद्रित करूंगा. इसका संबंध सुप्रीम कोर्ट के 2013 के उस आदेश से है, जिसके बाद ये व्यवस्था बन गई है कि अगर कोई भी अदालत किसी सांसद या विधायक के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाती है, तो मामला अपील में हो या न हो, उस नेता की सदस्यता चली जाएगी और उसके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी. हालांकि लोग इस बात के लिए सरकार और बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता आनन-फानन में रद्द करने के पीछे राजनीतिक साजिश है. ये सही है कि इस मामले में राहुल गांधी को तत्काल जमानत मिल गई, लेकिन कानून की व्यवस्था ऐसी है कि एक बार सजा सुना दिए जाने के बाद वे सदन के सदस्य नहीं रह सकते. राहुल गांधी 2013 में खुद इस व्यवस्था का समर्थन कर चुके हैं और इसे बदलने की यूपीए सरकार की कोशिश,...

क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है, जानिए क्यों और कैसे?

क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है, जानिए क्यों और कैसे? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर पत्र लिखा है कि राहुल गांधी के आचरण को या तो विशेषाधिकार कमेटी या विशेष कमेटी की ओर से जांचे जाने की जरूरत है. इसके बाद सदन को विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे सदस्य की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए ताकि संसद और अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा की जा सके. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लंदन में दिए गए बयान पर पिछले हफ्ते से एक दिन भी संसद नहीं चल पाई. भारत में 'लोकतंत्र पर क्रूर हमले' के राहुल के बयान पर भाजपा हमलावर है. वह राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग कर रही है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाकर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है. प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसे में किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है? क्या है सांसद की सदस्यता खत्म करने का नियम? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 223 के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है यह जानने के पहले यह जानना जरुर है कि पहले कब-कब आए ऐसे मामले जिसमें संसद सदस्य की सदस्यता जा सकती हैं? इसके आलावा राहुल की सदस्यता खत्म करने में भाजपा की चिंता क्या है? इसके लिए हमें विस्तार से जानना होगा . सबसे पहले कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन दौरे पर ऐसा क्या बोला, जिस पर हंगामा मचा है के जवाब में बताया जा रहा हैं कि राहुल गांधी इस साल फरवरी और मार्च में जब ब्रिटेन के दौरे पर गए थे तब राहुल ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में ‘लर्निंग टू लिसेन इन द 21st सेंचुरी’ कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सभी...