Sangh suchi

  1. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
  2. सातवीं अनुसूची
  3. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है?
  4. संघ सूची के कुल विषय
  5. sangh suchi kya hai
  6. संघ सूची
  7. संघ सूची में कुल कितने विषय हैं?
  8. भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियां
  9. संघ सूची
  10. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है?


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राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

• संरक्षक मण्डल-प्रकोष्ठ 2020-21 • प्रदेश कार्य. निर्वाचन विज्ञप्ति :23-24 • प्रदेश महासमिति सदस्य सूची 23-24 • चुनाव विज्ञप्ति व जिला निर्वाचन अधि. • संगठन का मांग पत्र 13-06-2018 • जिला-अध्यक्ष-मंत्री-महिला मंत्री 18-19 • जिला संगठन मंत्री 2021-22 • RSSR-NEP-2020 (AUG 2020) • सम्बद्धता • संगठन वार्षिक पंचांग 2019-20 • संगठन समाचार • राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) शिक्षकों के मध्य योजक के रूप में मंच प्रदान करने वाला एकमात्र वृहद संगठन है जो ‘इदम राष्ट्राय’ के महान ध्येय को केन्द्र में रखकर स्वाभिमानी, अनुशासित, संगठित व कर्मठ कार्यकर्ताओं के बल पर कार्यरत है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं राष्ट्रवादी सोच वाले मनीषियों द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलते हुए शिक्षा जगत में ध्वजवाहक की भूमिका में हैं। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की सम्बद्धता राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ से हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, अखिल भारतीय प्राथमिक संघ, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ से सम्बद्धता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन अपने उक्त राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से एज्यूकेशन इन्टरनेशल से सम्बद्ध है। राष्ट्रवादी संगठन का उदेश्य राष्ट्रहित, शिक्षक हित तथा विद्यार्थी हित में चिन्तन कर सरकार एवं विभाग को रचनात्मक सुझाव देना है। संगठन पूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति से कार्यरत रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। विधान के अनुसार उपशाखा, जिला शाखा एवं प्रदेश कार्यकारिणी के संगठनात्मक निर्वाचन, पूर्ण जनतांत्रिक व्यवस्थानुसार समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष सम्पन्न कराये जाते हैं। संगठन की जानकारी शिक्षक संदेश प्रकाशन ट्रस...

सातवीं अनुसूची

इस लेख में अतिरिक्त संदर्भ अथवा स्रोतों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर (नवम्बर 2018) स्रोत खोजें: · · · · भारत के संविधान में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मध्य मुद्दों अथवा अधिकारों के बंटवारे के लिए विभिन्न अनुसूचियाँ परिभाषित की गयी हैं। इनमें से महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद २४५ और २४६ के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं: 1) संघ सूची, 2) राज्य सूची और 3) समवर्ती सूची। एक अन्य सूची भी है - अवशिष्ट सूची, जिसमें संविधान निर्माण के पश्चात के विषयों को रखा जाता है। अनुक्रम • 1 संघ सूची • 2 राज्य सूची • 3 समवर्ती सूची • 4 सन्दर्भ संघ सूची [ ] (अनुच्छेद 246) • कुल विषय - 100 • भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य हैं, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ प्रभावी सैन्यवियोजन में सहायक हों। • नौसेना, सेना और वायुसेना; संघ के अन्य सशस्त्र बल। • क. संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियाँ, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व।) • छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास-सुविधा का विनियमन (जिसके अंतर्गत भाटक का नियंत्रण है)। • नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म। • आयुध, अग्रयायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक। • परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन...

संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है?

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिन्हें तीन भागों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है| संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची क्या है, प्रत्येक के विषयों के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे है| संविधान में राज्य तथा केन्द्र सरकार की शक्तियां और अधिकार भारतीय संविधान में राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के बीच अधिकारों अथवा मुद्दों के विभाजन हेतु विभिन्न अनुसूचियाँ परिभाषित की गयी हैं। इनमें से महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 245 और 246 के अन्तर्गत आते हैं। संविधान की 7 अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों का उल्लेख 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है, जो इस प्रकार है- • • • समवर्ती सूची (Concurrent List) राज्य सभा के कार्य, शक्तियां और अधिकार 1.संघ सूची (Union List) संघ सूची में देश से सम्बंधित ऐसे विषयों को समाहित किया गया है, जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश से है। इस सूची में दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है, अर्थात इन विषयों से सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है| संघ सूची में विषय (Topics In Union List) वर्तमान में इस सूची में कुल 100 विषय हैं जिनमें प्रमुख रूप से रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व सन्धि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना-जाना, रेल, बन्दरगाह, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खानें व खनिज, आदि। 2.राज्य सूची (State List) क्षेत्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है| इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्रा...

संघ सूची के कुल विषय

संघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागु होने के समय इसमे वर्तमान में १०० विषय है৷ संघ सूची के कुछ विषय : सेना, रक्षा , विदेशी मामले , रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा ,नागरिकता ,संचार ,मुद्रा (करेंसी) ,भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि৷

sangh suchi kya hai

People Also Read: How to use भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ sanvidhan ki anusuchi in hindi क) संघ सूची क्या है Sangh Suchi kya hai in hindi : मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषयों का उल्लेख किया गया था जिन पर विधि बनाने या कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषयों को समाहित. भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों की व्यवस्था प्रदान की गयी है, यह इस प्रकार है-. संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जब हम डो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनी एवं दुसरे शब्द कि पहली ध्वनी मिलकर जो. Rajya suchi mein kaun kaun se vishva aate Hain on 15-01-2020. Rajya suchi mein kaun kaun se vishwas aate Hain . People Also Read: Disclaimer Statement: This article was written by someone else. Their opinions are their own and not necessarily those of Nashikcorporation.in or NC. NC doesn't guarantee or endorse anything in this article, so please make sure to check that the information is accurate and up-to-date. NC doesn't provide any warranties about this article. You can also report this using our contact us form. Disclaimer: The information on this website is collected from various sources and we cannot be held responsible for its accuracy. Please verify the information yourself before relying on it. This website is not the official website of any Municipal Corporation. This Blog/Website is only for Education Purpose. - © 2023 ·

संघ सूची

• दे • वा • सं संघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में दी गई 100 क्रमांकित वस्तुओं (101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद, प्रविष्टि 92 और 92c हटा दी गई) (अंतिम वस्तु क्रमांक 100 है) की एक सूची है, जिस पर संसद को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, कानून बनाना। विधायी अनुभाग को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत, कनाडा की संघीय सरकार की तरह, शेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं। संघ सूची के कुछ विषय": सेना, रक्षा , विदेशी मामले , रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा ,नागरिकता ,संचार ,मुद्रा (करेंसी) ,भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि৷भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रथम अनुसूची: इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य) एवं संघ शासित (8) 5Aug 2019) क्षेत्रों का उल्लेख है. नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है. नोट: 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्‍य बनाया गया.2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया अब 28 राज्य है। द्वितीय अनुसूची: इसमें भारत राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्याय...

संघ सूची में कुल कितने विषय हैं?

Explanation : संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। चूँकि भारत राज्यों का संघ है। इसलिए संघ और राज्य के काम बँटे हुए हैं। संघ (केंद्र) सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए बनाती है। वह ऐसे मामलों (विषयों) पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए न होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बँटवारे से संबंधित तीन सूची दी गई है : 1. संघ सूची 2. राज्य सूची और 3. समवर्ती सूची। संविधान में केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले विषय केंद्र सूची (Union List) में दिये गये हैं- इस सूची में इस समय 100 विषय हैं (मूलतः 97) जैसे- रेलवे, जल परिवहन, वायु परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, दूरसंचार डाक एवं तार, सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय संधि, सेना, परमाणु ऊर्जा नागरिकता मदा भारतीय रिजर्व बैंक आदि। सनद रहे कि राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः चार आयोग गठित किये गये, जो इस प्रकार हैं– प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सरकारिया आयोग। Tags :

भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियां

महत्वपूर्ण बिंदु - • • • • • • • • • • • • • • • • • संविधान की अनुसूची (Samvidhan Ki Anusuchi) आज हम भारतीय संविधान में उपस्थित प्रमुख 12 अनुसूचियों (All Schedules of Indian Constitution) के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं | अनुसूचियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है | भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था | उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी | उसके बाद अलग-अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी चाहिए और अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां (total anusuchi in indian constitution) हैं, जो कि निम्न प्रकार है- भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां List 1. पहली अनुसूची देश और 28 राज्यों का उल्लेख 2. दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन 3. तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख 4. चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख 5. पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 6. छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन 7. सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा 8. आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख 9. नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित 10. दसवीं अनुसूची दलबदल संबंधित प्रावधान 11. ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान 12. बारहवीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान samvidhan ki anusuchi भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां| Schedules of Indian Constitution पहली अनुसूची भारतीय संविधान में पहली अनुसूची (Pahli anusuchi) में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है | जैसे- दूसरी अनुसूची भारतीय संविधान की दूसरी अन...

संघ सूची

• दे • वा • सं संघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में दी गई 100 क्रमांकित वस्तुओं (101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद, प्रविष्टि 92 और 92c हटा दी गई) (अंतिम वस्तु क्रमांक 100 है) की एक सूची है, जिस पर संसद को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, कानून बनाना। विधायी अनुभाग को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत, कनाडा की संघीय सरकार की तरह, शेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं। संघ सूची के कुछ विषय": सेना, रक्षा , विदेशी मामले , रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा ,नागरिकता ,संचार ,मुद्रा (करेंसी) ,भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि৷भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रथम अनुसूची: इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य) एवं संघ शासित (8) 5Aug 2019) क्षेत्रों का उल्लेख है. नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है. नोट: 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्‍य बनाया गया.2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया अब 28 राज्य है। द्वितीय अनुसूची: इसमें भारत राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्याय...

संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है?

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिन्हें तीन भागों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है| संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची क्या है, प्रत्येक के विषयों के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे है| संविधान में राज्य तथा केन्द्र सरकार की शक्तियां और अधिकार भारतीय संविधान में राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के बीच अधिकारों अथवा मुद्दों के विभाजन हेतु विभिन्न अनुसूचियाँ परिभाषित की गयी हैं। इनमें से महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 245 और 246 के अन्तर्गत आते हैं। संविधान की 7 अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों का उल्लेख 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है, जो इस प्रकार है- • • • समवर्ती सूची (Concurrent List) राज्य सभा के कार्य, शक्तियां और अधिकार 1.संघ सूची (Union List) संघ सूची में देश से सम्बंधित ऐसे विषयों को समाहित किया गया है, जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश से है। इस सूची में दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है, अर्थात इन विषयों से सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है| संघ सूची में विषय (Topics In Union List) वर्तमान में इस सूची में कुल 100 विषय हैं जिनमें प्रमुख रूप से रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व सन्धि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना-जाना, रेल, बन्दरगाह, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खानें व खनिज, आदि। 2.राज्य सूची (State List) क्षेत्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है| इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्रा...